कृष्ण मिश्र “गौतम
स्टार मीडिया न्यूज, वापी। वलसाड जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत 13 वर्षीय बालिका के अकेलेपन का लाभ उठाकर उसके घर में घुसकर यौन शोषण करने वाले अनवर उर्फ छोटू ललन मिस्त्री(27 वर्ष ) को आरोपी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है।
गौरतलब है की वापी विस्तार में रहने वाले आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली 13 साल की बालिका को घर में अकेले पा कर बहला फुसला कर उसके साथ 3 बार यौन शौषण किया । पीड़िता के परिवार द्वारा एफ आई आर करने के बाद पुलिस की जांच के आधार पर न्यायालय में मुख्य लोक अभियोजक अनिल त्रिपाठी ने अपनी तीखी बहस और सर्वोच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर बहस कर साक्ष्य पेश किए । बहस और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायधीश के जे मोदी द्वारा आरोपी को 7 साल की सजा सुनाया गया। आई.पी.सी. धारा 452 के तहत सात साल की कैद और ₹15000/- का जुर्माना और भुगतान न करने पर दो साल की अतिरिक्त कैद और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत पांच साल की कैद और ₹। 10,000/- जुर्माना और एक वर्ष के कारावास के भुगतान नही किए जाने पर पीड़िता को मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संदर्भित किया है।