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Wednesday, Apr 24, 2024
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 फूड्स एण्ड ड्रग्स विभाग के सीनियर आफीसर की जमानत याचिका खारिज,Bail plea of ​​senior officer of Foods and Drugs Department rejected

स्टार मीडिया न्यूज, वलसाड। वलसाड जिला के फूड्स एण्ड ड्रग्स विभाग के अधिकारी दिव्यांग बालकृष्ण बारोट व ज्योतिबेन किशोरभाई भादरका को एक बेकरी संचालक से 60 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी पुलिस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जबकि इस मामले गिरफ्तार फूड्स सेफ्टी आरोपी आफीसर ज्योतिबेन किशोरभाई भादरका ने कुछ दिनों पहले जेल से छूटने के लिए वलसाड के कोर्ट में रेग्युलर जामीन याचिका दायर की थी। वहीं इस जामीन याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के दलीलों को स्वीकार करते हुए वलसाड के स्पेशल जज टी वी आहूजा ने महिला फूड्स सेफ्टी आफीसर की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपी फूड्स एण्ड ड्रग्स विभाग का सीनियर आफीसर जेल से छूटने के लिए वलसाड के स्पेशल जज श्री टी. वी. आहूजा के कोर्ट में रेग्युलर जामीन याचिका दायर की थी। इस रेग्युलर जामीन याचिका पर 2 फरवरी गुरूवार के दिन सुनवाई हुई। जहां पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी ने धारदार दलीलें पेश की, और कोर्ट के स्पेशल जज श्री टी. वी. आहूजा ने डीजीपी अनिल त्रिपाठी के दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी फूड्स एण्ड ड्रग्स विभाग के सीनियर आफीसर दिव्यांग बालकृष्ण बारोट की रेग्युलर जामीन याचिका खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि कई दिनों पहले वलसाड जिला में एक बेकरी संचालक ने बेकरी शुरू करने के लिए फूड्स एण्ड ड्रग्स विभाग में लायसेंस लेने के लिए अर्जी दी थी। फूड्स एण्ड ड्रग्स विभाग की एक महिला कर्मचारी ज्योतिबेन किशोरभाई भादरका अधिकारी दिव्यांग बालकृष्ण बारोट ने मिलकर बेकरी संचालक को लायसेंस देने और बेकरी में किसी भी प्रकार की चेकिंग न करने के बदले वार्षिक हप्ता के रूप में कुल 60 हजार रूपये हप्ते की मांग की थी। बेकरी संचालक यह रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एसीबी में शिकायत की थी। वहीं एसीबी की टीम ने फूड्स एण्ड ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए केरी मार्केट रेलवे गरनाला की तरफ जाने वाली रोड के पास फिल्डिंग लगाई थी। इसके बाद वलसाड एसीबी की टीम ने ड्रग्स विभाग के सीनियर सेफ्टी आफीसर व फूड्स सेफ्टी आफीसर को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। वहीं इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की रेग्युलर जामीन याचिकाएं डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों की वजह से खारिज हो चुकी हैं।

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