स्कूलों और कॉलेजों में तम्बाकू व नशीले पदार्थों की औचक जाँच के लिए दिया गया आदेश
स्टार मीडिया न्यूज, वलसाड। वलसाड जिले में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम-2003 के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण समिति की जिला संचालन समिति की बैठक जिला कलेक्टर व समिति की अध्यक्षा क्षिप्रा आग्रे की अध्यक्षता में 4 फरवरी 2023 को वलसाड कलेक्टर कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई । जिसमें धूम्रपान निषेध नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए चर्चा की गई।
इस बैठक में वलसाड जिलाधिकारी क्षिप्रा आग्रे ने जिले के स्कूलों और कॉलेजों के आसपास के क्षेत्रों में न केवल तंबाकू बल्कि नशीले पदार्थों की भी औचक जांच करने का आदेश दिया। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ सामाजिक सुरक्षा विभाग व मामलातदार कार्यालय की टीम चेकिंग में शामिल होगी। वहीं वापी तालुका पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में जिला ऐपिडेमिक अधिकारी डॉ. मनोज पटेल ने बैठक में कहा कि स्कूलों में धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध को लेकर काउंसलिंग की जाती है। जिसमें वर्ष 2022-23 में 60 विद्यालयों के लक्ष्य के सामने जनवरी 2023 तक 38 विद्यालयों को कवर कर लिया गया है। जिसमें कुल 4365 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज में कार्यरत तम्बाकू रोकथाम केंद्र में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 1969 मरीजों की काउंसलिंग की गई। इसके अलावा वनराज आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धरमपुर और भिलाड़ आईटीआई में भी तंबाकू निषेध से संबंधित गतिविधियां की गईं। जिला के सरकारी कार्यालयों एवं स्कूल कॉलेजों के प्रवेश द्वार के पास तंबाकू मुक्त भवन तथा यह शिक्षण संस्थान है, इस संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध बताते हुए एक बोर्ड और बैनर भी लगाया गया है। COTPA- (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) भारत संसद द्वारा 18 मई 2003 को पारित किया गया था और 1 मई 2004 को लागू हुआ। यह अधिनियम सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू होता है और उल्लंघन के लिए जुर्माना और दंड का प्रावधान करता है। डॉ. मनोज पटेल ने बताया कि वलसाड जिले में वर्ष 2022-23 तक तंबाकू नियंत्रण के उल्लंघन के 163 मुकदमे दर्ज किये गये हैं और 30100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। इस बैठक में वलसाड जिला के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।