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वलसाड में 2.20 लाख रूपये की चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो, 
वलसाड। वलसाड बेचर रोड पर स्थित केरी मार्केट के एक दुकान में नगद 2.20 लाख रुपए की चोरी की बारदात सीसीटीवी में कैंद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में शामिल आरोपी जनक मुनीराम चौधरी जेल से मुक्त होने के लिए वलसाड के एडिशनल सेशन्स कोर्ट में दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की थी। इस जामीन याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को स्वीकार करते हुए वलसाड के एडिशनल सेशन्स कोर्ट के जज श्री टीवी आहूजा ने आरोपी रेग्युलर जमानत याचिका खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि वलसाड तालुका के नंदावाला गांव पहाड़ फणिया में रहने वाले सौरवभाई रमेशभाई राठौड़ की वलसाड बेचर रोड स्थित केरी मार्केट में दुकान है, जो शाम को दुकान बंद करके घर पर गये थे। वहीं दूसरे दिन सुबह उनके दुकान में काम करने वाला मुस्तफा ने सौरव राठौड़ को फोन करके बताया कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और चोरी की आशंका जाहिर की। यह सुनकर सौरभ अपने पिता के साथ बुलेट पर बैठकर दुकान आ गए और टेबल के खाने को चेक किया तो 2.20 लाख रुपए गायब थे। उन्होंने दुकान के सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो तीन लोग दुकान के शटर को तोड़ते नजर आये और अंदर प्रवेश कर टेबल के अंदर प्लास्टिक में रखे 2.20 लाख रुपए चुरा कर ले गए थे। इसके बाद जानकारी मिलने पर अगल-बगल के व्यापारी भी वहां गए थे और अन्य व्यापारियों ने भी मार्केट के अगल-बगल खोजबीन शुरू कर दी और मार्केट के पीछे 2 शंकास्पद व्यक्ति रवि सोर और राजू पटेल को पकड़ कर सीसीटीवी फुटेज के साथ वलसाड सिटी पुलिस को सौंप दिए। वहीं पकड़े गए शंकास्पद व्यक्तियों से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और तलाशी ली तो उनके पास से टेबल में रखी गई प्लास्टिक की थैली और उसे चेक किया गया तो उसमें 32 हजार रूपये मिले, इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं आम के व्यापारी सौरव राठौड़ ने वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस केस में गिरफ्तार आरोपी जनक मुनीराम चौधरी ने जेल से रिहा होने के लिए वलसाड कोर्ट में दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की थी, परंतु सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट के जज श्री टीवी आहूजा ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया।

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