स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड जिला। वलसाड जिला में लोकसभा आम चुनाव – 2024 का 7 मई 2024 को मतदान हुआ था। इस चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती 04-06-2024 को होगी। इसके चलते लोक शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द्र में खलल न पड़े तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसके लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट ए. आर. झा ने वलसाड जिला के सभी क्षेत्रों में गुजरात पुलिस अधिनियम -195 की धारा 37(1) के अधिकार के तहत 13-06-2024 तक विभिन्न कार्य करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
उद्घोषणा के अनुसार हथियार, लाठी, तलवार, भाला, दंडा, बंदूक, छूरा, चाकू, लाठियां या शारीरिक हिंसा करने में सक्षम अन्य वस्तुएं ले जाना, कोई क्षयकारी पदार्थ या विस्फोटक ले जाना, पत्थर या अन्य फेंकने योग्य वस्तुएं, हथियार या उपकरण, व्यक्ति या उनका शब या आकृति तथा पुतले को प्रदर्शित करना, जिससे नीति का उल्लंघन हो ऐसा भाषण, इशारे या हावभाव प्रकट करना, चित्र पत्रिका या प्लेकार्ड या कोई अन्य पदार्थ या चीज बनाना या प्रसारित करना, किसी जुलूस में जलती हुई मशालें ले जाना या लोगों को अपमानित करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से चिल्लाना, गाना और वाद्ययंत्र बजाना जैसे कार्य करना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यह आदेश किसी भी सरकारी कर्मचारी या कामकाजी व्यक्ति पर जिसके वरिष्ठ अधिकारी को चुनाव या आधिकारिक उद्देश्य के लिए ऐसा कोई हथियार ले जाना आवश्यक है या किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत किसी पुलिस अधिकारी ने शारीरिक अक्षमता के कारण डंडा ले जाने की अनुमति दी हो तो उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।
इस उद्घोषणा के किसी भी खंड का भंग या उल्लंघन करने वाले को मुंबई पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा-135 के तहत दंडनीय होगा। वहीं वलसाड जिला में सेवारत पुलिस उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।