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 गुजरात में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य, डीजीपी विकास सहाय का आदेश

स्टार मीडिया न्यूज 
वलसाड जिला । गुजरात में 11 फरवरी से सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य के डीजीपी विकास सहाय ने आदेश दिया है कि आज से हेलमेट के नियमन को लेकर पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं अब कानून के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जायेगी। यह ट्रैफिक पुलिस सरकारी कार्यालय के गेट पर सरकारी कर्मचारियों की जांच करेगी और उन्हें हेलमेट नियमों का पालन कराएगी। पूरे गुजरात में सरकारी कार्यालयों में हेलमेट अभियान के अंतर्गत 11 फरवरी से सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन कराएगी और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य के डीजीपी विकास सहाय ने सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों के लिए हेलमेट कानून अनिवार्य कर दिया है। डीजीपी के सर्कुलर के मुताबिक 11 फरवरी से सभी सरकारी दफ्तरों में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालयों और विशेषकर सचिवालय गेट के बाहर ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है। डीजीपी के आदेश के मुताबिक दो पहिया वाहनों से सरकारी कार्यालय में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना होगा। हेलमेट कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया कोई भी कर्मचारी जुर्माने सहित कानूनी कार्रवाई के अधीन होगा।
 हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस की कार्रवाई:-
 प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। पिछले कुछ समय से दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि दुर्घटनाओं से होने वाली गंभीर घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। सड़क सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को यातायात नियमों का सही ढंग से पालन करने के लिए जागरूक करने के लिए पुलिस की ओर से एक लघु वीडियो भी बनाया गया है। इस वीडियो के जरिए पुलिस ने संदेश दिया है कि आपकी जल्दबाजी और लापरवाही और तेज रफ्तार की सनक आपको और दूसरों को गंभीर चोट और मौत को निमंत्रण देती है। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस ने खुद पहल करते हुए सभी सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक, दोपहिया वाहन पर सवार दोनों लोगों को हेलमेट पहनना होगा।

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