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गुजरात में रियल एस्टेट रेरा ट्रिब्यूनल की कार्रवाई अब होगी आनलाइन

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो 
गांधीनगर । केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और विकास के लिए और विशेष रूप से आवंटियों के हितों को बनाए रखते हुए पक्षों के बीच विवादों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए 2016 से रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम लागू किया है, जो 1-मई-2017 से गुजरात में लागू हुआ है। राज्य सरकार ने गुजरात रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (आरईआरए ट्रिब्यूनल) की स्थापना की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल द्वारा रेरा ट्रिब्यूनल की विभिन्न कार्यवाही को ऑनलाइन और आसान बनाने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबपोर्टल का शुभारंभ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आर.एम. छाया की प्रेरक उपस्थिति में गांधीनगर में किया गया। इस वेबपोर्टल great.gujarat.gov.in के क्रियाशील होने से संबंधित पक्षों द्वारा रेरा ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अपील की कार्यवाही से राहत मिलेगी।  पक्षकार इस उपयोगकर्ता अनुकूल वेबपोर्टल पर अपनी अपील दायर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने शासन में डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शिता के दृष्टिकोण को प्रेरित किया है। जिसे रेरा ट्रिब्यूनल के इस वेब पोर्टल ने 17 विभिन्न सेवाओं को डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराकर साकार किया है। इस मौके पर तकनीकी, सेवानिवृत्त आई.एफ.एस. रामकुमार, न्यायिक सदस्य सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश दवे और रजिस्ट्रार वाला और मुख्यमंत्री की सचिव अवंतिका सिंह भी उपस्थित थीं।

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