अटल पेंशन योजना ,सरकार द्वारा किए गए नियमों में बदलाव.
कृष्ण कुमार मिश्र
केंद्र ने हाल ही में अटल पेंशन योजना में एक बड़े बदलाव की घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि आयकरदाता 1 अक्टूबर, 2022 से इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। नवीनतम संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ है, बाद में आवेदन की तारीख को या उससे पहले एक आयकर दाता पाया गया, एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अब तक की संचित पेंशन राशि ग्राहक को दी जाएगी।
अब सवाल यह उठता है कि क्या मौजूदा एपीवाई निवेशक योजना में किए गए निवेश पर कर कटौती का दावा करना जारी रख सकता है या नहीं।
अटल पेंशन योजना पर कर कटौती
APY योजना केवल 1 अक्टूबर, 2022 से आयकरदाताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है। इसलिए, APY ग्राहक जो 1 अक्टूबर, 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए थे, वे निवेश करना जारी रख सकते हैं और कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि विशेषज्ञों द्वारा अनुमान जताया जा रहा है , 1 अक्टूबर, 2022 से पहले APY में योगदान करने वाले निवेशक धारा 80CCD(1) के तहत कटौती के पात्र होंगे।
सरकार समर्थित योजना 60 वर्ष की आयु से एक गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। एक व्यक्ति को न्यूनतम और अधिकतम पेंशन क्रमशः 1,000 रुपये प्रति माह (12,000 रुपये सालाना) और 5,000 रुपये प्रति माह (60,000 रुपये सालाना) मिल सकती है।
योजना पर आयकर लाभ 19 फरवरी, 2016 को अधिसूचित किया गया था। यहां यह बताने योग्य है कि धारा 80 सीसीडी (1) और धारा 80 सी के तहत अधिकतम कटौती एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक सीमित है। इसलिए यदि आपने कर्मचारी भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा प्रीमियम या अन्य में निवेश करके धारा 80 सी के तहत सीमा समाप्त कर दी है, तो आप एपीवाई निवेश के लिए कटौती का दावा नहीं कर पाएंगे।