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डुंगरा कॉलोनी में 3 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कैद की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया .

डुंगरा कॉलोनी में 3 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कैद की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया .
प्रतिमात्मक तस्वीर
वापी. वापी के डुंगरा कॉलोनी में तीन वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में वापी कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. डुंगरा कॉलोनी स्थित युनिक नगर में अंकुर की चाल में रहने वाली प्रियंका भिरगु रामकुमार लोधी ने गत 19 जुलाई 2019 के दिन डुंगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार उनका पति भिरगु लोधी मुंबई में सेन्टिंग का काम करते हैं, जो कभी-कभी उन्हें मिलने के लिए वापी आते रहते थे. शिकायतकर्ता प्रियंका उनके मौसी के घर रहती थी. जबकि उन्हीं की चाल में रहने वाला वेदप्रकाश मौर्या नामक व्यक्ति हमेशा प्रियंका को छेड़ता रहता था. वह प्रियंका को डार्लिंग कह कर प्रेम संबंध रखने के लिए दबाव बनाया करता था. घड़ी-घड़ी छेड़खानी से तंग आकर प्रियंका ने यह तमाम हकीकत अपने मौसा-मौसी को बताई और मकान मालिक को भी हकीकत बताया गया. मकान मालिक ने आरोपी वेदप्रकाश का रूम खाली करवा दिया. उसके बाद वेदप्रकाश अन्य स्थान पर रहने चला गया. उस दौरान 18 जुलाई 2019 के दिन प्रियंका का पति मुंबई से वापस आ गया था. पति भिरगु लोधी दवा लेने के लिए जा रहा था कि तभी रास्ते में आरोपी वेदप्रकाश ने उन्हें रोककर झगड़ा करते हुए चाकू से हमला कर दिया. घायल अवस्था में लोधी को सिलवास के सिविल हास्पिटल में एडमिट किया गया. परंतु इलाज के दौरान लोधी की मौत हो गई. डुंगरा पुलिस ने आरोपी वेदप्रकाश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद पुलिस ने वापी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. इस केस की सुनवाई सोमवार को वापी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज के. जे. मोदी के समक्ष की गई. इस केस की सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को सुनने के बाद एडिशनल सेंशन जज के. जे. मोदी ने आरोपी वेदप्रकाश रामसेवक मौर्या को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

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