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मेन्यू कार्ड में मात्रा न दर्शाने पर एमआरपी से अधिक वसूलने और जिले में 82 इकाइयों पर 1.09 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

वलसाड । कानूनी माप विज्ञान अधिनियम-2009, कानूनी माप विज्ञान (पैकेज वस्तु) नियम-2011 और गुजरात कानूनी माप विज्ञान (सूचना) नियम-2011 के तहत विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण जुलाई से सितंबर 2022 के दौरान सहायक विधि नियंत्रक और उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वलसाड द्वारा किया गया था। जिसमें से 82 इकाइयों पर उपरोक्त कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया गया और विभिन्न धाराओं और नियमों के तहत 1,09,200/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही विभिन्न इकाइयों के सत्यापन पर मुहर लगाकर 43,75,055 रुपये का सरकारी शुल्क जमा कराया गया है।
उपरोक्त कार्यालय द्वारा जुलाई से सितम्बर-2022 म
के दौरान (1) बाबूभाई एम. चौधरी – इंडियापाड़ा तहसील उमरगांव (2) कृपा डेयरी उदवाडा तहसील पारडी (3) जलाराम प्रोविजन स्टोर जीआईडीसी कॉलोनी तहसील उमरगांव (4) अन्नपूर्णा सुपर स्टोर-उमरगांव (5) श्री गार्डन बेकरी-उमरगांव (6) रामदेव डेयरी-उमरगांव (7) रघुवीर किराना स्टोर कोलक पारडी (8) दशामां किराना स्टोर बलीठा वापी के साथ दूध-छांछ तथा ठंडा पानी सीलबंद पैकेट के ऊपर निर्माता द्वारा पैकेट पर दर्शाए गए अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत लेने पर कार्रवाई की गई।
पैकेज कमोडिटीज नियमों के उल्लंघन के लिए (1) विनायक किराना स्टोर, इंडियापाड़ा तहसील उमरगांव (2) गुरुकृपा किराना स्टोर, नरोली फटक ,उमरगांव (3) सत्यम किराना स्टोर, करजगाम ता. उमरगांव (4) कोलक किराना, सरीगाम ता. उमरगांव (5) महादेव प्रोविजन स्टोर सरीगाम, उमरगांव एवं (1) गिरिराज काठियावाड़ी भोजनालय-नरोली फाटक भिलाड़ (2) होटल वेज प्लाजा सरीगाम, उमरगांव के खिलाफ मेन्यू कार्ड में मात्रा न दर्शाने तथा बिना जांच किये तौल उपकरण का प्रयोग करने पर तथा (3) श्री विष्णु सौ मिल परियारोड पारडी (4) नीरव द मॉल, ओरवाड़, उदवाडा, पारडी (5) श्री अम्बे कॉर्पोरेशन, सरीगाम, उमरगांव (6) आरके.एंटरप्राइज, सरीगाम (7) प्रकाशभाई एस. नंदानी जीआईडीसी, गुदलांव (8) मारुति टिम्बर, जीआईडीसी, गुंदलांव (9) प्रतीकभाई आर. पटेल जीआईडीसी, गुदलांव व अन्य इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
औद्योगिक इकाई (1) आकेट्स फोम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 26/1 वलवाड़ा, उमरगांव (2) मे.शीला फूड्स-प्लॉट नंबर-1601/8 जीआईडीसी, थर्डफेज, उमरगांव के खिलाफ पैकेज कमोडिटीज रूल्स के तहत रजिस्ट्रेशन न करने पर 42,000/- रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

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