वलसाड। गुजरात विधानसभा के आगामी आम चुनाव के दौरान वलसाड जिले के पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े इसके लिए सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से वलसाड जिला में जिला मजिस्ट्रेट ए.आर. झा ने तत्काल प्रभाव से 18-11-2022 से 2-12-2022 तक विभिन्न कृत्यों को करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिसके अनुसार हथियार, दंडा, तलवार, भाले, सोंटा, बंदूकें, चप्पू, चाकू, लाठी या अन्य सामान जो शारीरिक हिंसा करने में सक्षम हों। इसके अलावा विस्फोटक ले जाना, किसी जुलूस में मशाल ले जाना या व्यक्तियों, व्यक्तियों के पुतलों को जलाना या आकृतियों को प्रदर्शित करना या पुतले के अपमान के इरादे से अश्लील नारे लगाना, अश्लील गीत गाना या भीड़ में घूमना, भाषण देना, इस तरह के इशारे करना जो रिवाज या नीति का उल्लंघन करता हो, और चित्र, पत्रक, बोर्ड या कोई अन्य वस्तु का प्रदर्शन और प्रसार करना निषिद्ध है।
इस आदेश में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या कार्यरत व्यक्ति जिसके वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा कोई हथियार ले जाना आवश्यक है या जिसे पुलिस अधीक्षक वलसाड या उसके द्वारा अधिकृत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा शारीरिक अक्षमता के कारण लाठी ले जाने की अनुमति दी गई है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया होगा, ऐसे अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।
इस उद्घोषणा के किसी भी खंड का उल्लंघन करने वालों पर सन् 1951 के मुंबई पुलिस अधिनियम (सन् 1951 का 22वां) की धारा-135(1) के अनुसार कम से कम चार महीने तथा एक वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा।