
बड़े वाहनों को बलीठा फाटक से, छोटे वाहनों को अंडरपास, नवा फाटक, कब्रिस्तान रोड और कस्टम रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
स्टार मीडिया न्यूज, वलसाड। वलसाड जिले के वापी शहर में स्थित हयात रेलवे ओवरब्रिज रेलवे का 172/16-18 (D.F.C.Che.13+523.289 किमी) हयात ब्रिज पर ट्रैफिक डायवर्ट करने के लिए जिलाधिकारी क्षिप्रा आग्रे ने गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 33(1) की उपधारा-1(बी) के अंतर्गत आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि यह पुल स्थायी रूप से बंद होने जा रहा है जिससे उपरोक्त पुल के बड़े वाहन बलीठा फाटक से आवागमन कर सकेंगे। वहीं छोटे वाहन अंडरपास और रेलवे द्वारा बनाए गए नए फाटक, कब्रिस्तान रोड, कस्टम रोड से आवागमन कर सकेंगे। डायवर्जन के संबंध में दिनांक 24/5/2022 से अन्य विभागों की राय आमंत्रित की गई थी।
जिसमें डायवर्जन को लेकर काफी विसंगति होने को देखते हुए आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया गया था। जिसमें सार्वजनिक और अन्य परिवहन और यातायात नियमन को बनाए रखने के लिए जनता से आपत्तियां, सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इस नोटिस के संबंध में विभिन्न संगठनों, शिक्षण संस्थानों, व्यापार संघों और आम जनता से आपत्तियां, सुझाव प्राप्त हुए हैं।
जनता को असुविधा से बचने के लिए आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए पुलिस उपाधीक्षक वापी, क्षेत्रीय यातायात अधिकारी, कार्यकारी अभियंता सड़क और भवन विभाग, मुख्य अधिकारी वलसाड-वापी, तथा रेलवे से संबंधित विभाग के अधिकारीयों की एक टीम बनाकर प्रस्तावित डायवर्जन को लेकर संबंधित स्थल का दौरा किया है। इस टीम के सुझावों के अनुसार वलसाड जिला मजिस्ट्रेट क्षिप्रा एस आग्रे ने गुजरात पुलिस अधिनियम-1951 (22) की धारा 33, उप-धारा 1(बी) के अधिकार के तहत कार्यपालक अभियंता सड़क एवं भवन विभाग वलसाड को दिनांक 30.04.2022 को प्रस्ताव एवं स्थल भ्रमण करने वाली टीम के सुझावों के अनुसार डायवर्जन देकर वापी के हयात रेलवे ब्रिज से आने-जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को दिनांक 21-12-2022 की मध्यरात्रि 00:00 बजे से 20-06-2024 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक दोनों दिवस सहित) की अवधि के लिए लागू होगा।
डायवर्जन का विवरण इस प्रकार है–
(1) सभी प्रकार के वाहन एल. सी. नं. 81 बलीठा फाटक पर आवागमन कर सकेंगे। लेकिन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा शाम 5:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच स्कूल बस तथा एसटी बस को छोड़कर सभी भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
(2) वापी पूर्व और पश्चिम में जाने के लिए छोटे वाहन (3.5 मीटर ऊंचाई तक के वाहन) रेलवे द्वारा निर्मित नए फाटक एलसी-80, कब्रिस्तान रोड, कस्टम रोड पर से आवागमन कर सकते हैं। जबकि रेलवे अंडर पास (जूना गरनाला) से दोपहिया वाहन ही आ-जा सकेंगे।
(3) ने.हा.नं.48 पर मुंबई-दमन से आने-जाने वाले सभी प्रकार के वाहन मोहनगाम फाटक (एल. સી. 77) और नाहुली अंडर पास (एल. सी. नं. 78) से आवागमन कर सकेंगे।
(4) ने. हा. संख्या 48 पर वलसाड सूरत दमन पहुंचने के लिए मोतीवाड़ा ओवरब्रिज (एल. सी. नंबर 88) से सभी तरह के वाहन आ-जा सकेंगे।