
जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर के आदेश पर हुई कार्यवाही।
स्टार मीडिया न्यूज, ब्यूरो वापी। वापी छरवाड़ा स्थित राजमोती सोसाइटी और विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल के बीच के रास्ते पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 7 महीनों के बाद एडवोकेट शशांक मिश्र द्वारा ई मेल पत्राचार के आधार पर वलसाड जिला कलेक्टर के दखल के बाद आखिरकार वापी नगरपालिका द्वारा विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल को नोटिस भेजा गया है। अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका द्वारा अगले 15 दिनों के भीतर हटा कर नियमानुसार करने आदेश दिया गया है।
जनहित याचिका कर्ता एडवोकेट शशांक मिश्र ने पूरे मामले के बारे में बताया की छरवाडा स्थित हरिया हॉस्पिटल के पास की राजमोति 2 रहवासी संकुल के पास सड़क को वापी नगरपालिका योजना के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार जो योजना के अनुसार आवंटित किया गया था ,उस मुख्य द्वार पर भवन राजमोती-2 में प्रवेश करने के लिए सड़क पर विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल ने अवैध रूप से स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार को अवरूद्ध कर दिया। जो सड़क आम जनता के लिए है उस पर विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया। जिसके कारण पथ अवरुद्ध हुआ और वहां अवैध निर्माण हुआ। जिसके खिलाफ उन्होंने 13 जून ,2022 को वापी नगरपालिका में आवेदन किया था, लेकिन लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई , नतीजतन ई मेल द्वारा कलेक्टर कार्यालय को विस्तार में आवेदन देना पड़ा।
कलेक्टर कार्यालय ने पूरे मामले को संज्ञान में ले कर नगरपालिका को तलब किया तथा नगरपालिका द्वारा उक्त मामले में जांच करने के पश्चात विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के बाबत नोटिस जारी किया गया है। खबर लिखने तक विद्यालय प्रबंधन से संपर्क न हो सकने के कारण उनका पक्ष नहीं रखा गया है। एडवोकेट शशांक मिश्र का इस बाबत कहना है की नियम और कानून को ताक पर रख कर कमजोर लोगों का हक मारा जाता रहा है , इसके खिलाफ जनता को लामबंद हो अपना हक लेना चाहिए, कानून सबके लिए एक समान है।