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मकर संक्रांति पर्व के दौरान चाइनीज तुक्कल, नायलोन डोरियों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध। 

ग्लास क्लैड, मेटालिक कोटेड नॉन-बायोडिग्रेबल डोरियों का उपयोग और बिक्री एक गैर-जमानती अपराध होगा।
स्टार मीडिया न्यूज, वलसाड। वलसाड जिले में आगामी मकर संक्रांति पर्व को मनाने के लिए 14 जनवरी को कुछ शहरों/कस्बों के साथ-साथ ग्राम स्तर पर पतंग उत्सव और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस त्योहार के दौरान कुछ व्यापारी आकाश लालटेन (चीनी पतंग), चीनी माजा, प्लास्टिक कॉर्ड, सिंथेटिक माजा, सिंथेटिक सामग्री लेपित और गैर-बायोडिग्रेबल डोरियां बेचते हैं, जो उड़ने वाली आकाश लालटेन (चीनी तुक्कल) के कारण जल सकती हैं। क्षेत्र में गिरने से जनता, पशु-पक्षी, सार्वजनिक व निजी संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, प्लास्टिक डोरियों के प्रयोग से पशु-पक्षियों के जीवन की हानि होने की संभावना रहती है। ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए जिलाधिकारी श्री क्षिप्रा एस. आग्रे ने दंड प्रक्रिया अधिनियम-1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर 14 जनवरी एवं 15 जनवरी 2023 को निम्नलिखित कार्य करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
इन वस्तुओं पर लगाया गया है प्रतिबंध :-
(1) मकर संक्रांति के दौरान, पूरे वलसाड जिले में व्यापारी और आम जनता आकाश लालटेन (चीनी तुक्कल), चीनी मांजा, प्लास्टिक/नायलॉन कॉर्ड, ग्लास पाइली और धातु लेपित और अन्य हानिकारक पदार्थ लेपित कॉर्ड, नायलॉन या अन्य सिंथेटिक सामग्री के साथ लेपित बेचते हैं और नॉन – बायोडिग्रेडेबल स्ट्रिंग को स्टोर/बेचें नहीं और इसका उपयोग पतंग उड़ाने के लिए न करें।
(2) सार्वजनिक सड़कों पर पतंग न उड़ाएँ। तथा कटी हुई पतंग और धागे आदि प्राप्त करने के लिए हाथों में लम्बे-लम्बे झंडे, बाँस आदि लेकर सार्वजनिक सड़कों, गलियों में न दौड़ें।
(3) सड़कों और रेलवे लाइनों के पास और गलियों में बिजली और टेलीफोन के तारों के पास जैसे कि प्लास्टिक और सिंथेटिक चीनी निर्मित धागे और धातु की कोटिंग और अन्य हानिकारक पदार्थों के साथ पतंग न उड़ाएं। यदि आप फंसी हुई पतंग को उतारने का प्रयास करें तो ऐसा कार्य न करें क्योंकि बिजली के दो तारों के आपस में मिल जाने से शॉर्ट सर्किट और आग-दुर्घटना की आशंका रहती है।
(iv) स्काई लालटेन (चाइनीज तुक्कल), चाइनीज मांजा/प्लास्टिक/नायलॉन कॉर्ड्स, ग्लास फ्यूज्ड और मैटेलिक कोटेड और अन्य हानिकारक पदार्थों से कोटेड और नायलॉन या अन्य सिंथेटिक पदार्थों से कोटेड तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं को लाकर वलसाड में बेचते हैं तो यह आदेश उनपर भी लागू होगा।
इस आदेश की अवज्ञा या उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड अधिनियम-1860 की धारा-188 के तहत गैर-जमानती अपराध के लिए दंड का भागी होगा। वलसाड जिले में सेवारत पुलिस उपाधीक्षक से लेकर पुलिस उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के सभी अधिकारी इस अधिसूचना के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं।

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