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उमरगाम में फायरिंग और लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत कोर्ट ने खारिज की

स्टार मीडिया न्यूज, वलसाड। वलसाड जिले के उमरगाम तालुका के दहेरी में शीतल टाउनशिप में रहने वाले एक अधेड़ व्यवसायी के बंगले में घुसकर आरोपी ने देसी कट्टा से फायरिंग कर 95 हजार रुपये लूट कर भाग गए। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। जिसके बाद आरोपी ने जेल से रिहा होने के लिए वापी के सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दी। उस अर्जी पर सुनवाई हुई और डीजीपी अनिल त्रिपाठी की असरदार दलीलों को संज्ञान लेते हुए वापी के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के. जे. मोदी ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
बता दें कि उमरगाम तालुका की दहेरी टाउनशिप में 56 वर्षीय रमेशचंद्र गुलाबचंद्र जैन के बंगले में 29 जनवरी 2021 की रात तीन लोग घुसे। जिसमें एक लुटेरे ने रमेशभाई के पैर में बेल्ट बांधकर फायरिंग कर रमेशभाई को घायल कर दिया।
व्यवसायी के बंगले से 30 हजार रूपया नगद और सोने के आभूषण कुल 95 हजार रुपये का मुद्दामाल लूट कर फरार हो गए। इस मामले में शामिल आरोपी शिवपाल उर्फ ​​शिव मनोहर सिंह राजपुरोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आरोपी शिवपाल के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। जेल से मुक्त होने के लिए आरोपी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को स्वीकार करते हुए वापी के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के जे मोदी ने आरोपी शिवपाल राजपुरोहित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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