पैसों के लेनदेन ( 25 लाख रुपए) में कॉन्ट्रैक्ट किलर द्वारा कार में गला दबाकर की गई थी हत्या
कृष्ण मिश्र “गौतम”
स्टार मीडिया न्यूज वापी ,
वापी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के जे मोदी ने प्रसिद्ध गायिका वैशाली बलसारा हत्याकांड में संलिप्त हत्या के आरोपी त्रिलोकी सिंह लालसिंह मेहता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया। पारडी पुलिस द्वारा दिए गए एफिडेविट के अनुसार अनुरोध किया गया था की आरोपी जमानत पर रिहा हो कर सबूतों और गवाहों को प्रलोभन दे कर मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है।
गौरतलब है की इस केस में पारडी पुलिस ने दिनांक 06/09/2022 को चार्जशीट दायर करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसमे आई पी.सी. धारा 302, 120 (बी), 328, 34, 201 के अनुसार केस दर्ज किया गया।
जिसमे चारों आरोपी बबीता पत्नी जिग्नेशभाई देवेंद्रनाथ कौशिक (शर्मा) (32 )वलसाड , त्रिलोकसिंह पुत्र लालसिंह इंदरसिंह मेहता (42) पंजाब से, सुखविंदर उर्फ इलू उर्फ सुखाभाटी गुरमेलसिंह प्रीतपालसिंह भाटी (उम्र 31) निवासी लुधियाना (पंजाब), प्रवीण सिंह उर्फ पिन्नी करमजीत सिंह निवासी पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई थी । अदालती कार्यवाही में जिले के मुख्य लोक अभियोजक अनिल त्रिपाठी ने पुलिस के पक्ष को और भी तार्किक ढंग से पक्ष रखा। मान्य दलीलों और तर्कों को स्वीकार करते हुए अदालत ने जमानत अर्जी के संबंध में आरोपी की नियमित जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया ।
बता दें की जिले के इस इस चर्चित हत्या कांड में मृतक वैशाली बलसारा वलसाड की मशहूर गायिका थी, जिसे महिला आरोपी बबिता कौशिक को वैशाली द्वारा दिए गए 25 लाख रुपये न देना पड़े ,इस लिए बहुत शातिराना अंदाज में पूरे कांड को अंजाम दिया। महिला आरोपी बबिता कौशिक ने वैशाली बलसारा को जान से मारने के लिए 8 लाख रुपये की सुपारी पंजाब में दी थी. इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने पंजाब से कॉन्ट्रैक्ट किलर को वलसाड में बुला कर फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों को जुटाकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की थी।