याचिकाकर्ता के दोबारा आवेदन के बाद फिर से नगरपालिका द्वारा 3 दिन की मोहलत
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो वापी,
वापी छरवाड़ा स्थित राजमोती सोसाइटी और विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल के बीच के रास्ते पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 8 महीनों की क़ानूनी लड़ाई के बाद एडवोकेट शशांक मिश्रा द्वारा ई मेल ,पत्राचार के आधार पर वलसाड जिला कलेक्टर कार्यालय के दखल बाद आखिरकार वापी नगरपालिका द्वारा विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल को 15 दिन में सरकारी रास्ते पे से ग़ैरक़ानूनी कब्जा हटाने का नोटिस भेजा गया था, लेकिन लगभग 65 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नही हुई है। इसी प्रकरण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट शशांक मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय और नगरपालिका प्रशासन को पत्र द्वारा दोबारा अवगत कराया।
जनहित याचिका कर्ता एडवोकेट शशांक मिश्रा ने पूरे मामले के बारे में बताया की छरवाडा स्थित हरिया हॉस्पिटल के पास की पास वापी नगरपालिका योजना के अनुसार जो रास्ता आम जानता और सरकारी रास्ता है जो एक निजी बिल्डिंग का मुख्य प्रवेश तक जाता हैं जो योजना के अनुसार आवंटित किया गया था निजी बिल्डिंग को मुख्य द्वार तरीक़े से और आम जनता के आवागमन के लिए सड़क पर विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है जो सड़क आम जनता के लिए है उस पर विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया जिसके कारण पथ अवरुद्ध और अवैध निर्माण हुआ। जिसके खिलाफ उन्होंने 13 जून ,2022 को वापी नगरपालिका में सबसे पहले आवेदन किया था , लेकिन लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हूई, नतीजतन ई मेल द्वारा कलेक्टर कार्यालय को आवेदन देना पड़ा।
वलसाड ज़िला कलेक्टर कार्यालय ने पूरे मामले को संज्ञान में ले कर नगरपालिका को तलब किया तथा नगरपालिका द्वारा उक्त मामले में जांच करने के पश्चात विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस जारी किया गया था लेकिन विद्याधाम इंटरनेशनल स्कूल द्वारा नोटिस का कोई असर नही हुआ ,न ही अतिक्रमण को हटाया गया । अंततः एडवोकेट शशांक मिश्रा ने दोबारा मामले को लेकर वलसाड ज़िला कलेक्टर कार्यालय और वापी नगर पालिका को पत्र लिखा ।जिसके बाद वापी नगरपालिका द्वारा विद्याधम इंटरनेशनल स्कूल को आख़िरी नोटिस दिया गया जिसके अनुसार अगर तीन दिन के अंदर सरकारी रास्ते पर से कब्जा हटाया नहीं गया तो अब विद्याधम इंटरनेशनल स्कूल को कोई नोटिस भेजा नहीं जाएगा और नगरपालिका द्वारा अब ग़ैरक़ानूनी क़ब्ज़ा ख़ाली करवाया जाएगा।
खबर लिखने तक विद्यालय प्रबंधन से संपर्क न हो सकने के कारण उनका पक्ष नही रखा गया है। 2 महीने से अधिक बीत जाने पर कोई कार्यवाही न होना वो भी कलेक्टर कार्यालय के आदेश होने पर भी । अब नगरपालिका प्रशासन द्वारा 3 दिन के सांकेतिक नोटिस भेज कर रास्ते को खाली करने कहा गया है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामले में बहुत बड़ी रकम का प्रलोभन भी दिया गया है।