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राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइट और ब्लैकस्पॉट के मामले में लापरवाही बरतने पर जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया एनएचएआई पर 7500 रूपये का जुर्माना

जिले के सभी ओवरब्रिजों की मरम्मत की गई थी, परंतु सड़क के उचित संकेतक नहीं लगाए गए थे
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। सड़क सुरक्षा नागरिकों के जीवन से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वलसाड जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने में लगातार उपेक्षा करता रहा है। लिहाजा वलसाड जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष व जिलाधिकारी क्षिप्रा आग्रे ने एनएचएआई पीआईयू भरूच के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सूरजकुमार सिंह को 7500 रूपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
वलसाड जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 17 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। जिसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वलसाड जिले के सभी ओवरब्रिजों की मरम्मत की गई है और रात के समय उचित रोड साइन और रोशनी की व्यवस्था और साथ ही रोड मार्किंग का काम 31 दिसंबर 2022 तक पूरा करने की बात कही गई थी। सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठित समिति के निर्देशों के अनुसार, NHAI के अधिकारियों को बार-बार टेलीफोन और पत्र संचार के माध्यम से ब्लैकस्पॉट का आमने-सामने जाकर निरीक्षण करने और ब्लैकस्पॉट पर सुधारात्मक कार्य करने के लिए सूचित किये जाने के बावजूद कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ और ब्लैकस्पॉट और ओवरब्रिज पर लाइटिंग का काम तय सीमा के भीतर नहीं किया गया। कार्यों की वास्तविक रिपोर्ट भी जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष को नहीं भेजी गई। इसलिए नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत समय सारिणी का निर्देश देकर संबंधित को नोटिस देकर इस कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक सूरजकुमार सिंह को 7 दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। जिसको लेकर परियोजना निदेशक ने सूझबूझ से उदासीनता दिखाई थी। इसलिए गुजरात सड़क सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2018 के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और जिलाधिकारी ने अपने अधिकार के अनुसार दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है और बेहद उदासीन रवैया दिखाया है। अतः जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी श्री क्षिप्रा आग्रे ने अपने अधिकार के अनुसार दिनांक 31 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक प्रतिदिन उपरोक्त काम न करने पर गुजरात सड़क सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2018 की धारा 17 के अनुसार प्रतिदिन 500 के अनुसार 15 दिनों के लिए 7500 जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
NHAI भरूच द्वारा कई मामलों में अनदेखा किया गया है:-
1. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा 17 दिसंबर 2022 के दिन जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एनएचएआई के प्रतिनिधि को रेमंड फैक्ट्री पारडी के पास ओवरब्रिज और नेशनल हाइवे नंबर 48 पर वलसाड जिले के सभी ओवरब्रिजों पर रात के समय प्रकाश व्यवस्था और रोड मार्किंग के संबंध में जिला रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में 31 दिसंबर 2022 तक काम पूरा कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। लेकिन फिर भी आज तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई।
2. नेशनल हाइवे नंबर 48 ओवरब्रिज पर रात के समय लाइट नहीं होने और रोड साइन बोर्ड नहीं होने से हादसे की आशंका बढ़ जाती है। जो कि बेहद गंभीर मामला है। जिला सड़क सुरक्षा बैठकों में बार-बार इसकी जानकारी दी गई, इसके बावजूद भी लापरवाही दिखाई गई।
3. सड़क सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठित समितियों के समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, ब्लैकस्पॉट का आमने-सामने दौरा किया जाता है और सुधारात्मक कार्य किया जाता है। बार-बार टेलीफोन और पत्राचार के बावजूद कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

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