इस क्षेत्र को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और बाहर या अंदर आने-जाने पर रोक लगा दी गई है:-
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। वलसाड में कोरोना मामले को लेकर शहर के मोगरावाड़ी स्थित कुबेर समृद्धि सोसाइटी क्षेत्र को एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में वलसाड के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नीलेश बी. कुकड़िया ने एक जाहिरनामा जारी किया है। जिसके अनुसार वलसाड के मोगरावाड़ी स्थित कुबेर समृद्धि सोसाइटी में रहने वाली नीताबेन राजेंद्रभाई परमार के घर को एपी सेंटर क्षेत्र घोषित किया गया है और उनके घर के पूरे क्षेत्र को क्लस्टर कन्टाईनमेंट जोन घोषित किया गया है, और इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया है तथा आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। वलसाड नगर पालिका को इस मकान के सभी निवासियों के लिए राशन और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करनी होगी तथा सभी निवासियों की स्वास्थ्य टीम द्वारा जांच की जाएगी। इस आदेश का पालन 27 मार्च, 24-00 बजे तक करना है। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार दंड का भागी होगा। वलसाड जिले में सेवारत पुलिस उपाधीक्षक से लेकर पुलिस उप निरीक्षक या उससे ऊपर के सभी अधिकारी इस अधिसूचना के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं। यह आदेश जो व्यक्ति सरकारी ड्यूटी या काम पर हैं और होमगार्ड या अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी / निजी अस्पतालों के कर्मचारियों तथा आपातकालीन सेवाओं से जुड़े व्यक्ति जो वैधानिक ड्यूटी पर हैं और जिन व्यक्तियों को आवश्यक सेवाओं के लिए अधिकारी द्वारा अधिकृत पास जारी किया गया है और श्मशान यात्रा के लिए लागू नहीं होगा।