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रामजी पटेल कंपाउंड व एनके जीएसबी बैंक के फर्जीवाड़ा केस में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज

फरार आरोपी मशीउल्ला मोहम्मद हनीफ साउदी और सलमान साउदी
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
मुंबई। मालाड पूर्व पठानवाड़ी स्थित रामजी पटेल कंपाउंड व एनके जीएसबी बैंक के फर्जीवाड़ा केस में गिरफ्तार आरोपी ओबेदुल्ला मोहम्मद हनीफ साउदी की जमानत याचिका दिंडोशी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी ओबेदुल्ला साउदी ने जेल से रिहा होने के लिए दिंडोशी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट हितेश पटेल के दलीलों को स्वीकार करते हुए दिंडोशी सिटी सिविल कोर्ट के एडमिशनल सेंशन जज ने आरोपी ओबेदुल्ला मोहम्मद हनीफ साउदी की जमानत याचिका खारिज कर दिया। इसके पहले भी आरोपी ओबेदुल्ला मोहम्मद हनीफ साउदी ने बोरीवली कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जहां कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि मालाड पूर्व कन्यापाड़ा स्थित सकीना पठान चाल के रहिवासी 43 वर्षीय मोहम्मद हनीफ इस्माईल पटेल की पांच बर्ष पूर्व सलमान मोहम्मद हनीफ साउदी और उसके बड़े भाई ओबेदुल्ला मोहम्मद हनीफ साउदी के साथ पहचान होने पर उनकी दो चार पहिया वाहन खरीदे। गाड़ी की खरीदफ़रोख़्त के बाद दोनों लोगों के बीच अच्छे संबंध बन गए थे।
 कुरार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक ओबेदुल्ला साउदी ने मोहम्मद हनीफ इस्माईल को बताया कि उसके पिता की बीमारी से परेशान आर्थिक तंगी से जूझ रहे उसका भाई मशीउल्ला मोहम्मद हनीफ साउदी मालाड पूर्व पठानवाड़ी स्थित क्रिस्टल हाउसिंग सोसायटी में अपना फ्लैट नंबर 303 उसे बेचना चाहता है। फ्लैट का सौदा चालीस लाख और फर्निचर का दस लाख रुपए, कुल मिलाकर पचास लाख रुपए में सौदा तय हुआ।
  फ्लैट लेने के लिए मोहम्मद हनीफ इस्माईल पटेल 2019 के दौरान ग्यारह किस्तों में पचास लाख रुपए साउदी बंधुओं को दिया। फ्लैट खरीदने के लगभग एक-डेढ़ साल के बाद हनीफ पटेल को पता चला कि उक्त फ्लैट पर एनके जीएसबी बैंक का लोन है, जो ओबेदुल्ला साउदी ने खुद ही सोसाइटी का चेयरमैन और सेकेट्ररी बनकर 2015 में फर्जी कागजात बनाकर उस पर हस्ताक्षर किया था और फर्जी स्टैंप तथा फर्जी सिल लगाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी।
कई वर्ष बीत जाने के बावजूद फ्लैट नहीं मिलने पर गत वर्ष मोहम्मद हनीफ इस्माईल पटेल ने कुरार पुलिस स्टेशन में तीनों भाईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कुरार पुलिस ने तीनों भाईयों के खिलाफ आईपीसी 465, 468, 471, 473, 420 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब बैंक का बकाया 70 लाख रूपया नहीं मिला तो बैंक ने उक्त फ्लैट को सील कर दिया। मामला दर्ज होने के कई साल बाद और हनीफ पटेल के काफी प्रयास के बाद तब जाकर कुरार पुलिस ने इस मामले में ओबेदुल्ला मोहम्मद हनीफ साउदी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपियों को पकड़ने में कुरार पुलिस नाकाम साबित हुई है।
आरोपी ओबेदुल्ला मोहम्मद हनीफ साउदी, मशीउल्ला साउदी और सलमान साउदी
रामजी पटेल कंपाउंड जमीन का फर्जीवाड़ा कर ओबेदुल्ला बंधुओं ने मिलकर की कई लोगों के साथ ठगी:- 
ओबेदुल्ला साउदी और दो अन्य भाइयों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर कई लोगों के साथ ठगी की है। जिसमें से प्रमुख एनके जीएसबी बैंक का 70 लाख , अब्दुल मजीद शेख का 33 लाख , विनुभाई मनुभाई सौदागर का एक करोड़ दस लाख रुपए आरोपी ओबेदुल्ला साउदी ने ठगी की है। इसी तरह पठानवाड़ी स्थित रामजी पटेल कंपाउंड जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर होटल व्यवसायी अब्दुल वाहिद खान उर्फ चिक्का मुल्ला से भी 70 लाख रुपए की ठगी की है। जबकि सभी मामले में ओबेदुल्ला साउदी और फरार दोनों भाइयों के खिलाफ कुरार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। वहीं ओबेदुल्ला साउदी को कुछ दिनों पहले कुरार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य दो आरोपी मशीउल्ला साउदी और सलमान साउदी अभी भी फरार हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ओबेदुल्ला साउदी की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज हो गई है।  हनीफ पटेल का कोर्ट मैटर सामने आने के बाद अब विनुभाई और सभी पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार इस मामले में शामिल हो गए हैं और माननीय दिंडोशी कोर्ट ने उनके लिए न्याय के दरवाजे खोल दिए हैं। परंतु कुरार पुलिस अभी भी इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाई हुई है।

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