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वलसाड जिला में जूनियर क्लार्क की स्पर्धात्मक परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में जेरोक्स मशीनों के संचालन पर रोक

जिला मजिस्ट्रेट क्षिप्रा एस आग्रे ने झेरोक्स मशीन व सभा- जुलूस पर प्रतिबंध लगाया:- 
 स्टार मीडिया न्यूज,
वलसाड ब्यूरो। वलसाड जिला में 74 परिक्षा केंद्रों आगामी 9-4-2023 के दिन गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडल गांधीनगर द्वारा जूनियर क्लार्क संवर्ग की स्पर्धात्मक परिक्षा का आयोजन किया जायेगा।
 परीक्षार्थी शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में असामाजिक तत्वों के उत्पीड़न एवं भय के बिना परीक्षा दे सकें तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में सभी परीक्षा केंद्रों के परिसर से 100 मीटर के दायरे में ज़ेरॉक्स मशीन बंद रखने, परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लिटूथ, कैमरा, लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा पुस्तक व अन्य साहित्य ले जाने के ऊपर प्रतिबंध ठऔर अनाधिकृत व्यक्तियों तथा खानगी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं परीक्षा केंद्र में बिजली आपूर्ति ठप्प न हो, इसके लिए परीक्षा के दिन सुबह 9.30 बजे से दोपहर 14.30 बजे तक खोदकाम के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
      परीक्षा के दिन 09-04-23 को प्रात: 09-30 बजे से अपराह्न 14-30 बजे तक गैरकानूनी रूप से 4 (चार) से अधिक व्यक्तियों का कोई भी जमावड़ा या जुलूस आहूत नहीं किया जायेगा। वहीं उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्राइवेट वाहनों तथा परीक्षार्थियों को गैर रूप से मदद करने के बद इरादे से जाने वाले बाहरी अनधिकृत व्यक्तियों को परीक्षा केंद्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि परीक्षार्थी उम्मीदवारों की शांति भंग व लेखन कार्य में विघ्न तथा ध्यान भंग हो ऐसा कार्य ना करें और ना ही किसी की मदत करें। परीक्षा खंड में विद्यार्थी मोबाइल व परीक्षा में चोरी गिना जा सके ऐसा कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेकर जायें। वहीं परीक्षा के दिन झेरोक्स मशीनों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पहचान पत्र के बिना अनधिकृत व्यक्तियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
शादी के जुलूस या अंतिम संस्कार के जुलूस या रेलवे / एसटी में यात्रा करने वाले वास्तविक व्यक्तियों के साथ-साथ अधिकृत सरकारी कर्मचारी, परीक्षा संचालन में शामिल अधिकारी, कानून और व्यवस्था रखरखाव कर्मचारी और अधिकारी, केंद्र कंडक्टर, प्रबंधक, स्थल प्रबंधक, ज़ोन प्रतिनिधि, कक्ष निरीक्षक, यह आदेश उन सभी अधिकृत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिनमें वाटरमैन, बेलमैन और निरीक्षण दल शामिल हैं, जिन्हें प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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