स्टार मीडिया न्यूज,
वलसाड ब्यूरो। वलसाड जिले में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी क्षिप्रा आग्रे ने गुजरात (मुंबई) पुलिस अधिनियम – 1951 की धारा-37 की उप-धारा-3 के अधिकार के अंतर्गत वलसाड जिला सेवा सदन के बाहर व जिला के प्रत्येक तालुकाओं के सेवा सदन के बाहर तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के परिसर से 200 मीटर के दायरे में दिनांक 12-04-2023 तक 4 से अधिक व्यक्तियों की सभा, रैली या जुलूस, धरना या सांकेतिक धरना, अनशन या आमरण अनशन करने पर 12-04-2023 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश श्मशान यात्रा या बारात, सक्षम प्राधिकारी से विशेष मामले की लिखित अनुमति प्राप्त वास्तविक व्यक्तियों, सरकारी सेवा या ड्यूटी पर कार्यरत व्यक्तियों, होमगार्ड बल के व्यक्तियों और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों या अभियानों पर लागू नहीं होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुंबई पुलिस अधिनियम-1951 की धारा 135(3) या भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा-188 के तहत दंडनीय होगा। जिसके लिए वलसाड जिले में सेवारत पुलिस उप निरीक्षक से नीचे के सभी अधिकारियों को इस अधिसूचना के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।