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वलसाड जिले में 19 मई तक हथियार बंदी की घोषणा

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। वर्तमान समय में छुट्टियों के कारण घूमने-फिरने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। जिसके लिए वलसाड जिला में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वलसाड जिला के पूरे क्षेत्र के प्रभारी अधिक जिला मजिस्ट्रेट उमेश पी शाह ने 19 मई 2023 तक विभिन्न कृत्यों पर रोक लगा दी गई है।
जिसके अनुसार हथियार, दंडा, तलवार, भाला, सोटा, बंदूक, छूरा, चाकू, लाठी या शारीरिक हिंसा करने में सक्षम अन्य सामान ले जाना, विस्फोटक ले जाना, किसी भी जुलूस में जलती मशाल लेकर, व्यक्तियों या उनकी लाशों अथवा आकृतियों तथा पुतले को प्रदर्शित करना, अपमान करने के आशय से अश्लील नारे लगाना, अश्लील गीत गाना या भीड़ में इधर-उधर जाना भाषण देना, इस तरह के इशारे करना और चित्र, पैम्फलेट, बोर्ड या कोई अन्य वस्तु तैयार करना इस तरह के कार्यों के प्रदर्शन और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश किसी भी सरकारी कर्मचारी या कार्यरत व्यक्ति को अधिकृत करता है जिसके वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे किसी हथियार को ले जाने की आवश्यकता होती है या किसी व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक वलसाड या उसके द्वारा अधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को शारीरिक दुर्बलता और जिला मजिस्ट्रेट के कारण डंडा ले जाने की अनुमति दी जाती है। यह ऐसे अन्य व्यक्तियों और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और अभियानों पर लागू नहीं होगा। मुंबई पुलिस अधिनियम, 1951 (1951 का 22) की धारा-135(1) के अनुसार इस उद्घोषणा के किसी भी खंड का उल्लंघन करने पर कम से कम 4 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। जिसके लिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे के अधिकारी को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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