स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। आने वाले दिनों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान घूमने-फिरने के लिए पर्यटन स्थलों पर भीड़ भी बढ़ रही है। इसलिए वलसाड जिला में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जुलूस निकालने और सभा करने पर रोक लगा दी गई है। जिसके बारे में अपर जिलाधिकारी ए. आर. जहा ने गुजरात पुलिस अधिनियम – 1951 की धारा -37 (3) के अधिकार के तहत, वलसाड जिला में दिनांक 03 जून तक अनाधिकृत/अवैध जमावड़ा या चार से अधिक व्यक्तियों को बुलाना, जुलूस या प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है।
यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो श्मशान यात्रा या एसटी बस-रेलवे पर यात्रा करना चाहते हैं, वास्तविक व्यक्ति जिसने सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त की हो और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अभियान में हों। इसके अलावा इस आदेश का उल्लंघन करने पर मुंबई पुलिस अधिनियम-1951 की धारा 135(3) या भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा-188 के तहत दंडनीय होगा। जिसके लिए वलसाड जिला में सेवारत पुलिस उप निरीक्षक से नीचे के सभी अधिकारियों को इस अधिसूचना के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।