18.5 C
New York
Wednesday, May 8, 2024
Star Media News
Breaking News
Breaking Newsगुजरातप्रदेश

दिवाली त्योहार को लेकर वलसाड जिले में हथियार बंदी की घोषणा

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड ।  वलसाड जिला में दीपावली का त्योहार मनाया जायेगा। इस त्योहार को ध्यान में रखते हुए वलसाड जिले के पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े इसके लिए सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से में अधिक जिला मजिस्ट्रेट ए.आर. झा ने तत्काल प्रभाव से 17 नवंबर 2023 तक विभिन्न कृत्यों को करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिसके अनुसार हथियार दंडा, तलवार, भाले, सोंटा, बंदूकें, चप्पू, चाकू, लाठी या अन्य सामान जो शारीरिक हिंसा करने में सक्षम हों। इसके अलावा विस्फोटक ले जाना, किसी जुलूस में मशाल ले जाना या व्यक्तियों, व्यक्तियों के पुतलों को जलाना या आकृतियों को प्रदर्शित करना या पुतले के अपमान के इरादे से अश्लील नारे लगाना, अश्लील गीत गाना या भीड़ में घूमना, भाषण देना, इस तरह के इशारे करना जो रिवाज या नीति का उल्लंघन करता हो, और चित्र, पत्रक, बोर्ड या कोई अन्य वस्तु का प्रदर्शन और प्रसार करना निषिद्ध है।
इस आदेश में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या कार्यरत व्यक्ति जिसके वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा कोई हथियार ले जाना आवश्यक है या जिसे पुलिस अधीक्षक वलसाड या उसके द्वारा अधिकृत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा शारीरिक अक्षमता के कारण लाठी ले जाने की अनुमति दी गई है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया होगा, ऐसे अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। इस उद्घोषणा के किसी भी खंड का उल्लंघन करने वालों पर सन् 1951 के मुंबई पुलिस अधिनियम (सन् 1951 का 22वां) की धारा-135(1) के अनुसार कम से कम चार महीने तथा एक वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा।

Related posts

कायस्थ महासभा के महाराष्ट्र अध्यक्ष मनोनीत हुए उमाशंकर श्रीवास्तव

starmedia news

वलसाड में पहली बार रामायण के बालकाण्ड के ऊपर विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई परीक्षा

starmedia news

गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया 

starmedia news

Leave a Comment