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जिला में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का दिया गया आदेश

उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड अधिनियम-1860 की धारा-188 के अनुसार किया जा सकता है दंडित, 
श्यामजी मिश्रा 
 वलसाड जिला। वलसाड जिला और केंद्र शासित प्रदेश दमन और सेलवास में रसायन, वस्त्र, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, कागज, कीटनाशक आदि का उत्पादन करने वाली छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिसके साथ-साथ परिवहन व्यवसाय भी विकसित है। इस वजह से वलसाड जिला में कई प्रांतों के लोग भी रह रहे हैं। अतीत में वलसाड जिला में जिला पुलिस द्वारा संपत्ति, शरीरिक व हत्या संबंधी अपराधों में राज्य के बाहर के गिरोहों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उन आपराधिक मामलों को पुलिस द्वारा सुलझाया भी जा चुका है। इन सभी प्रकार के अपराधों की जांच के दौरान वलसाड जिला में स्थानीय पुलिस, स्थानीय अपराध शाखा, विशेष आपरेशन ग्रुप और अन्य शाखा/दस्तों द्वारा वलसाड जिला पुलिस विभाग, रेलवे विभाग, विभिन्न सरकारी विभागों, निजी व्यक्तियों या संस्था द्वारा स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरे के फुटेज का अध्ययन करके और अपराध में शामिल व्यक्ति की तस्वीरों और अपराध में प्रयुक्त वाहन के प्रकार और संख्या, अपराध की कार्यप्रणाली के आधार पर विभिन्न गिरोहों या अपराधियों की पहचान करके अपराधों का पता लगाया गया है। इस प्रकार सी.सी.टी.वी कैमरा अपराध की जांच और अपराध का पता लगाने में बहुत उपयोगी होते हैं।
इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा यातायात नियमन और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों का पता लगाने में बहुत सहायक होते हैं तथा आवासीय क्षेत्रों, सोसायटी, बिल्डिंग, स्कूल-कॉलेज व शैक्षणिक संस्था वगैरह में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और छात्रों व लोगों की सुरक्षा के लिए सी. सी. टी. वी. कैमरा बहुत सहायक होते हैं। वहीं विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक पार्कों, खाद्य क्षेत्रों, वाणिज्यिक भवनों, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थानों, आभूषण की दुकानों, शोरूम, पार्किंग भूखंडों, पार्टी भूखंडों, विवाह हॉल, निजी मनोरंजन स्थलों आदि में भी सीसीटीवी कैमरा द्वारा लोगों की संपत्ति की निगरानी करने और नुकसान तथा आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार वलसाड जिला में लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा बहुत उपयोगी है। जो कि नीचे दिए गए उपरोक्त उल्लिखित जरूरत के अनुसार प्रवेश, निकास, आने-जाने वाले मार्ग, पार्किंग, मकान/बिल्डिंग के सामने और पीछे तथा दोनों तरफ मुख्य सड़क को कवर कर सके, इस तरह सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ए.आर. जहां द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया अधिनियम-1973 (1974 का दूसरा) की धारा-144 के अंतर्गत मिले अधिकार के तहत 31-05-2024 तक नीचे उल्लिखित परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरा (विजन एवं हाई डेफिनेशन) विथ रिकार्डिंग सिस्टम कार्यरत करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जिला में ऊपर बताए अनुसार संपत्ति/शरीरिक संबंधी अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने में पुलिस की सहायता करने और जनता की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया गया है।
दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न जगहों पर लगाएं सीसीटीवी कैमरा:-
पूरे वलसाड जिला में स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्था तथा एजुकेशन के साथ जुड़ी संस्था, होटल, रेस्तरां, फूड जोन, पेट्रोल पंप, गैस फिलिंग स्टेशन, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वाणिज्यिक भवन, बैंक, आंगडिया फर्म, वित्त कार्यालय/पीढ़ी, ट्रैवल एजेंसी, परिवहन कार्यालय, कूरियर कार्यालय, वाहन शोरूम, आभूषण की दुकानें, मोबाइल दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम, औद्योगिक पार्क, वेयर हाउस, बड़े आकार के गोदाम, अस्पताल, प्रयोगशालाएँ, औषधालय, बड़े सब्जी बाजार विपणन यार्ड, ऊँची तथा कम ऊँची इमारतें, क्लब हाउस, बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों आदि पर निजी पे एण्ड पार्किंग, धार्मिक स्थान और निजी मनोरंजन स्थल जैसे सिनेमा, जिम, वॉटर पार्क, स्विमिंग पूल, गेम जोन, खेल स्थल आदि पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड अधिनियम-1860 की धारा-188 के अनुसार दंडित किया जा सकता है। वलसाड जिला में सेवारत पुलिस उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारी इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं।

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