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वलसाड जिले में अस्थाई पटाखों का लाइसेंस बनवाने के लिए 26 सितंबर तक आवेदन करें. 

वलसाड जिले में अस्थाई पटाखों का लाइसेंस बनवाने के लिए 26 सितंबर तक आवेदन करें.
यदि आवेदनों की संख्या प्लाटों की संख्या से अधिक है तो आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा.
 वलसाड. वलसाड जिले में आगामी दीपावली पर्व के संबंध में अस्थाई पटाखा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्र के मामलातदार कार्यालय से आवश्यक आवेदन पत्र नि:शुल्क प्राप्त कर उसमें जरूरी पुरावा शामिल कर 26/09/2022 तक वापस जमा कर देना होगा. वलसाड में पारडी नगरपालिका क्षेत्र के सं. नं. 755 वाली जगह में 30 दुकान, धरमपुर राजस्व के पुराना सं. नं.  605 की जगह (नया क्रमांक 361) दशेरा पाटी क्षेत्र की खुली भूमि में 25 दुकानें, वापी नगरपालिका के सटे मैदान में 20 दुकानें,  वापी अधिसूचित क्षेत्र हस्तक के रामलीला मैदान में एक भूखंड में 50 दुकानें, उमरगाम नगरपालिका क्षेत्र के सं. नं. 263 कुमारशाणा से सटी खुली जमीन में 15, वलसाड नगरपालिका सीमा में द चर्च ऑफ द ब्रदर्स (सी. बी. हाई स्कूल) के मैदान में 40 दुकानें, नानापोंढ़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में सं. नं. 758 और 65 वाली खुली जमीन में 50 दुकानों के लिए लायसेंस दिया जायेगा. इसके अलावा गैर-आवासीय क्षेत्रों में किसी भी स्थान के लिए अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदन की जांच की जाएगी और स्थान, सुरक्षा और योग्यता के साथ-साथ सरकार के स्थायी निर्देशों के अनुसार निपटारा किया जाएगा.
आवेदकों को इस आवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल करना होगा. एक प्रति में आवेदन (अदालत शुल्क के 3 रूपये के साथ ) लाइसेंस शुल्क रु.500/- और जांच शुल्क रु. 500/- प्राप्त कुल रु. 1000/- “0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, विस्फोटक अधिनियम के तहत रसीद” अग्रिम रूप से जमा की जानी चाहिए और आवेदन के साथ मूल चालान जमा किया जाना चाहिए. यदि परिवार के एक सदस्य के नाम पर स्थायी लाइसेंस है तो वह दूसरे के लिए आवेदन नहीं कर सकता. एक हलफनामा प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि परिवार के पास कोई निर्दिष्ट पटाखा लाइसेंस नहीं है.
आवेदन के साथ नगर पालिका/ग्राम पंचायत/अधिसूचित अधिकारी की सहमति और साइट का आधिकारिक नक्शा संलग्न होना चाहिए. अस्थाई स्टॉल के स्थान पर अग्निशामक यंत्र लगाना होगा. इसके साथ ही आग से बचाव के भी पुख्ता इंतजाम करने होंगे. तथा उस संबंध में स्थल पर फायर सेफ्टी के लिए नियत अधिकारी की परवानगी लेनी होगी.
आवेदन के साथ आवश्यक ‘अनापत्ति’ प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा. सरकार और विस्फोटक विभाग के मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा. अपर जिलाधिकारी ए.आर.झा ने कहा है कि आवेदनों की संख्या भूखंडों की संख्या से अधिक होने पर आवेदन की गुणवत्ता, अनुभव के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा और इसके लिए कोई शिकायत नहीं किया जा सकता है.

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