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Tuesday, May 14, 2024
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 आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का दिया गया निर्देश

संपत्ति, शारीरिक अपराध और यातायात नियमों को सुलझाने में सीसीटीवी कैमरा का अहम रोल,
श्यामजी मिश्रा 
 वलसाड। वलसाड जिला और केंद्र शासित प्रदेश दमन और सिलवासा में रसायन, वस्त्र, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, कागज, कीटनाशक आदि का उत्पादन करने वाली छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिसके साथ-साथ परिवहन व्यवसाय भी विकसित हुआ है। इस वजह से वलसाड जिला में कई अप्रवासी रहते हैं। अतीत में वलसाड जिला की जिला पुलिस राज्य के बाहर के गिरोहों और अपराधियों को गिरफ्तार करके संपत्ति और शारीरिक अपराधों पर नकेल कसती आ रही है। इन सभी प्रकार के अपराधों की जांच के दौरान वलसाड जिला में स्थानीय पुलिस, स्थानीय अपराध शाखा, विशेष अभियान समूह और अन्य शाखाओं/दस्तों, पुलिस विभाग, रेलवे विभाग, विभिन्न सरकारी विभागों, निजी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरे के फुटेज का अध्ययन करके और अपराध में शामिल व्यक्ति की तस्वीरों और अपराध में प्रयुक्त वाहन के प्रकार और संख्या, अपराध की कार्यप्रणाली के आधार पर विभिन्न गिरोहों या अपराधियों की पहचान करके अपराधों का पता लगाया गया है। इस प्रकार सी.सी.टी.वी. कैमरा अपराध की जांच और अपराध का पता लगाने में बहुत उपयोगी हो गए हैं।
इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा यातायात नियमन और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों का पता लगाने में भी बहुत सहायक होते हैं और सीसीटीवी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और छात्रों और आवासीय क्षेत्र, सोसायटी, भवन, स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आदि में लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत भी सहायक होते हैं। वहीं विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक पार्कों, खाद्य क्षेत्रों, वाणिज्यिक भवनों, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थानों, आभूषण की दुकानों, शोरूम, पार्किंग भूखंडों, पार्टी भूखंडों, विवाह हॉल, निजी मनोरंजन स्थलों आदि में भी बहुत उपयोगी हो सकता है। सीसीटीवी कैमरे से लोगों की संपत्ति की निगरानी की जा सकती है और क्षति को रोका जा सकता है और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। इस प्रकार वलसाड जिला में लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ अपराधों को रोकने और पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा बहुत उपयोगी है।
 इसलिए उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार जैसे प्रवेशद्वार, (एंट्री – एक्जिट) आने-जाने वाले मार्ग, पार्किंग, भवन/इमारत के सामने और पीछे और दोनों तरफ मुख्य सड़क को कवर कर सके, इस तरह सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जिलाधिकारी क्षिप्रा आग्रे द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया अधिनियम-1973 (1974 का 2) की धारा-144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उपरोक्त निम्नलिखित परिसर में सीसीटीवी कैमरा (विजन तथा हाई डेफिनिशन) रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ संचालन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जिला में घटित होने वाले उपरोक्त संपत्ति/शारीरिक अपराधों को रोकने एवं घटित अपराधों का पता लगाने में पुलिस की सहायता करने के उद्देश्य से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का आदेश दिया गया है।
यह आदेश दिनांक 12 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड अधिनियम-1860 की धारा-188 के अनुसार दंडित किया जा सकता है। वलसाड जिला में सेवारत पुलिस उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारी इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं।
लोक शांति एवं सुरक्षा हेतु निम्नलिखित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु आदेश:-
 पूरे वलसाड जिला में स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान और शिक्षा से संबंधित संस्थान, होटल, रेस्तरां, फूड जोन, पेट्रोल पंप, गैस फिलिंग स्टेशन, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वाणिज्यिक इमारतें, बैंक, आंगडिया फर्म, वित्त कार्यालय/पेढ़ी, ट्रैवल एजेंसियां, परिवहन कार्यालय, कूरियर कार्यालय, वाहन शोरूम, आभूषण दुकानें, मोबाइल दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स शो-रूम, औद्योगिक पार्क, गोदाम, बड़े आकार के गोदाम, अस्पताल, प्रयोगशालाएं, औषधालय, बड़े सब्जी बाजार विपणन यार्ड, ऊंची/कम ऊंचाई वाली इमारतें, क्लब हाउस, बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयाँ, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों आदि पर पे एण्ड पार्किंग, धार्मिक स्थान, सिनेमा, जिम, वॉटर पार्क, स्विमिंग पूल, गेम जोन, खेल स्थलों जैसे निजी मनोरंजन स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया गया है।

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