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Sunday, Apr 28, 2024
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 घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम-2005 के अंतर्गत चिखली में कानूनी सेमिनार का आयोजन किया गया

स्टार मीडिया न्यूज, नवसारी। नवसारी जिला महिला एवं बाल अधिकारी आर ए चौधरी एवं दहेज प्रतिबंधक अधिकारी आर.एन. गामित के मार्गदर्शन में आई.टी.आई. खुंद चिखली में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम-2005 पर कानूनी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिखली तालुका पंचायत अध्यक्षा श्रीमती कल्पनाबेन गावित उपस्थित रहीं और आवश्यक मार्गदर्शन दिया।
सुश्री राधिकाबेन गामित द्वारा आईटीआई में पढ़ रहे लगभग 350 प्रशिक्षुओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम-2005 के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें महिला शक्ति केंद्र (एमएसके), ‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), पुलिस थाना आधारित सहायता केंद्र (पीबीएससी), विद्यालक्षी महिला कल्याण केंद्र (वीएमके), 181 अभयम हेल्पलाइन की जानकारी और योजनाबद्ध लघु फिल्म दिखाई गई।

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