वलसाड, नवसारी और डांग जिलों की विभिन्न इकाइयों के पास से 1 करोड़ 47 लाख रुपये सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा किया गया:-
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। वलसाड जिला कानूनी माप और उपभोक्ता कार्यालय द्वारा वलसाड, नवसारी और डांग जिलों में वर्ष 2022-23 के दौरान, धी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट – 2009, धी लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज कमोडिटीज) नियम 2011 और गुजरात लीगल मेट्रोलॉजी (एनफो) नियम 2011 के तहत कुल 10454 विभिन्न प्रकार की इकाइयों की जांच की गई। जिसमें से 561 इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
नियमों का उल्लंघन करते हाइवे के 19 होटल, अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक चार्ज करने और निर्धारित मात्रा से कम आपूर्ति करने के लिए 20 युनिट, पैकेज कमोडिटीज रूल्स, पीसीआर के अनुसार पैकेट पर छेड़छाड़ या चिपकाने सहित नियमों का उल्लंघन करने वाले 60 युनिट, अपंजीकृत इकाइयों, सुपर स्टोर्स/मॉल- 6 इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों 9, पेट्रोल पंप 1 के खिलाफ निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित सत्यापन मुहर नहीं लगाने, वे ब्रिज 2 और विभिन्न प्रकार की 402 इकाइयों के खिलाफ कानून / नियम के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही कर 6,87,950 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अलावा विभिन्न इकाइयों के सत्यापन कर 1,47,25,545 सरकारी शुल्क जमा किया गया है।
यदि कोई ट्रेडिंग यूनिट निर्माता द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक चार्ज करती है, तो कार्यालय ईमेल aclm-vld@gujarat.gov.in और कार्यालय टेलीफोन नंबर। 02632-248764 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। व्यावसायिक इकाइयों को अपने इलेक्ट्रॉनिक तराजू, वे-ब्रिज, मापने और तौल उपकरणों की मरम्मत मेट्रोलॉजी विभाग के अधिकृत मरम्मतकर्ताओं द्वारा लाइसेंस संख्या वाले बिल के साथ करवानी चाहिए, बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों द्वारा कोई मरम्मत कार्य नहीं किया जाना चाहिए वलसाड-नवसारी -डांग जिला कानून माप और उपभोक्ता कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जारी किया गया है।