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13 मई को वलसाड जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोगों को त्वरित एवं प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य के हाई कोर्ट संचालित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका स्तर पर तालुका कानूनी सेवा समिति द्वारा विभिन्न अदालतों में लागू किया जाता है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ये लोक अदालतें निगोशिएबल क्रिमिनल केस, सिविल केस और प्री-लिटिगेशन केस में जल्द से जल्द और संतोषजनक तरीके से न्याय देने की कोशिश करती हैं। वलसाड जिले में भी आगामी 13/05/2023 को अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान एवं जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ए. पटेल के मार्गदर्शन में वलसाड जिला अदालत और सभी तालुका अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में वैवाहिक विवाद के मामले, पारिवारिक विवाद के मामले, रखरखाव के मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले, श्रम कानून के मामले, उपभोक्ता संरक्षण के मामले, किराया, बैंक और बिजली के बिल सहित सिविल सूट और बैंकों और वित्त कंपनियों के मुकदमेबाजी के पूर्व मामले और ट्रैफिक चालान की वसूली की सुनवाई इसमें की जाती है। यह बात वलसाड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव वीडी मोढ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है।

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