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Saturday, May 11, 2024
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वलसाड जिला के मुख्य सड़कों, बिल्डिंगों के आगे-पीछे, पार्किंग और प्रवेश-निकासी पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, जिलाधिकारी ने दिया आदेश

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने और अपराधों का पता लगाने में सफलता मिलती है:- 
सीसीटीवी कैमरे लोगों के जीवन की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए बहुत उपयोगी हैं:-
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। वलसाड जिला तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और सेलवास में रसायन, वस्त्र, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, कागज और कीटनाशक आदि का उत्पादन करने वाली छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं। वहीं परिवहन व्यवसाय भी विकसित हुआ है। इस वजह से वलसाड जिला में बड़ी संख्या में अप्रवासी रहते हैं।
पूर्व में वलसाड जिले में जिला पुलिस द्वारा राज्य के बाहर के गिरोहों एवं अपराधियों को गिरफ्तार कर संपत्ति एवं शरीर संबंधी अपराधों को सुलझाया गया है। स्थानीय पुलिस, स्थानीय अपराध शाखा, विशेष अभियान समूह और अन्य शाखाओं द्वारा वलसाड जिला में पुलिस विभाग, रेलवे विभाग, विभिन्न सरकारी विभागों, निजी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अपराध में शामिल व्यक्ति की फोटो और अपराध में प्रयुक्त वाहन के प्रकार और संख्या, अपराध की कार्यप्रणाली के आधार पर विभिन्न गिरोहों या अपराधियों की पहचान कर अपराधों का पता लगाया गया है। ऐसे में सी.सी.टी.वी कैमरे अपराध की जांच और अपराध का पता लगाने में बहुत उपयोगी होते हैं।
सीसीटीवी यातायात नियमन और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों का पता लगाने में कैमरे बहुत सहायक होते हैं। वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं, बच्चों और छात्रों और आवासीय क्षेत्र, सोसायटी, भवन, स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आदि की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. यह बहुत उपयोगी हो सकता है। विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थान, औद्योगिक पार्क, फूड जोन, वाणिज्यिक भवन, शॉपिंग मॉल, शैक्षिक संस्थान, आभूषण की दुकानें, शोरूम, पार्किंग प्लॉट, पार्टी प्लॉट, मैरिज हॉल, निजी मनोरंजन स्थल आदि की सीसीटीवी कैमरे लोगों की संपत्ति की निगरानी कर सकते हैं और नुकसान को रोक सकते हैं और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इस प्रकार, वलसाड जिले में लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। कैमरा बहुत उपयोगी है। ताकि सी.सी.टी.वी. इस प्रकार लगाया जाए कि प्रवेश, निकासी, आने-जाने वाला मार्ग, पार्किंग, मकान/बिल्डिंग के आगे व पीछे तथा मुख्य सड़क को कवर हो सके ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
जिला में संपत्ति और शरीर संबंधी अपराधों को रोकने और पता लगाने और जनता की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथा पुलिस की मदद करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जिलाधिकारी क्षिप्रा एस. आग्रे ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया अधिनियम-1973 की धारा-144 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन उपरोक्त वर्णित परिसर में सीसीटीवी कैमरा (विजन और हाई डेफिनेशन) विथ रिकार्डिंग सिस्टम संचालित करने का आदेश दिया है।

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