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15 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो, 
वलसाड। वलसाड के तीथल रोड स्थित घरोंदा अपार्टमेंट के 204 में रहने वाला व वलसाड जिला पंचायत मार्ग – मकान विभाग के नायब कार्यपालक अभियंता निलय कुमार भरतभाई नायक को एसीबी पुलिस ने 10-1-2023 को 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगने व लेने के गुनाह में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद एलसीबी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। इस गुनाह में शामिल अन्य दो आरोपियों को गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा जामीन पर मुक्त किया हो, जिससे हाल के आरोपी पेरिटी (समानता के सिद्धांत पर) जामीन पर मुक्त होने के लिए वलसाड के स्पेशल जज श्री टीवी आहूजा के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को स्वीकार करते हुए नामदार कोर्ट द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया गया।
 गौरतलब है कि वलसाड जिला पंचायत के रोड के कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जिला पंचायत में भुगतान के लिए बिल दिया गया था, जबकि यह बिल 10 महीने से पेंडिंग था। इस बकाया बिल को देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निवेदन किया गया था, जहां पर असिस्टेंट अभियंता अनिरुद्ध चौधरी के साथ बातचीत होने के बाद चौधरी ने कहा कि नायब कार्यपालक अभियंता एन बी नायक आयेंगे तो मैं बात करूंगा। जबकि पौने दो करोड़ रुपये का बिल पास कराने के लिए असिस्टेंट अभियंता के साथ मोबाइल पर बहुत बहस हुई और अंत में 15 लाख रुपये देने के लिए तय हुआ। परंतु शिकायत कर्ता कॉन्ट्रैक्टर 15 लाख रूपये की रिश्वत नहीं देना चाहता था और उसने सूरत एसीबी में 5 जनवरी 2023 को नायब कार्यपालक अभियंता व असिस्टेंट अभियंता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दिया था। जिसके आधार पर सूरत एसीबी ने 9 जनवरी को वलसाड जिला पंचायत के सामने अपनी टीम को तैनात कर दिया था। जहां पर बिचौलिए के रूप में बिक्रम पटेल नामक व्यक्ति शिकायत कर्ता (कॉन्ट्रैक्टर) के पास से 15 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। इस केस में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। जिसमें मुख्य आरोपी नायब कार्यपालक अभियंता निलय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपी निलय कुमार ने जेल से मुक्त होने के लिए वलसाड के स्पेशल जज श्री टीवी आहूजा के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को स्वीकार करते हुए नामदार कोर्ट द्वारा आरोपी निलय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया गया।

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