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Wednesday, May 1, 2024
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एटीएम कार्ड चोरी कर 26900 रूपये निकालने के मामले में शामिल आरोपी की जमानत याचिका खारिज

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो, 
वलसाड। वलसाड में एएसआई की पत्नी का एटीएम कार्ड चोरी कर उनके खाते में से 26900 रूपये निकालने का मामला सामने आया था। एक अनजान युवती व एक युवक ने बड़ी ही चालाकी से एएसआई की पत्नी का एटीएम में से कार्ड निकाल कर अन्य जगहों से एटीएम में से 26900 जितना रकम निकाल कर भाग गए थे। इस केस में शामिल आरोपी सुभाषकुमार सुदर्शन सिंह भूमिहार ने वलसाड एडिशनल सेंशन कोर्ट में जेल से मुक्त होने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी। इस जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट के जज श्री टीवी आहूजा ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि अब्रामा जलाराम नगर में रहने वाले व पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यरत दिलीप बाबूराव गीते अपनी पत्नी के साथ 24 फरवरी के दिन बजार में खरीदी करने के लिए गये थे। उस दौरान उन्हें पांच हजार रुपये की जरूरत थी, इसलिए बेचर रोड केरी मार्केट के सामने एचडीएफसी बैंक के एटीएम के केबिन में अपनी पत्नी के साथ जाकर अपना एसबीआई बैंक का कार्ड एटीएम में डाला और कार्ड फंस गया। इस दौरान बगल में एटीएम मशीन के पास एक 18 से 19 वर्ष की हिंदी भाषी युवक व युवती थी। पुलिस जवान की पत्नी का ध्यान भटकने पर युवती व युवक ने एटीएम में फंसे कार्ड को निकाल लिया और तीन बार ट्रांजेक्शन कर 26900 रूपये निकाल कर फरार हो गए थे। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सुभाष कुमार सिंह भूमिहार ने जेल से मुक्त होने के लिए दूसरी बार जमानत याचिका दाखिल की थी, परंतु डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों के चलते आरोपी की दूसरी बार भी जमानत याचिका खारिज हो गई।

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