13.7 C
New York
Sunday, Apr 28, 2024
Star Media News
Breaking News
News

उमरगाम के तलवाड़ा में बालाजी राजस्थानी होटल और धनोली में अंबर होटल की खाद्य सामग्री असुरक्षित घोषित की गई। 

जिले में फूड एंड ड्रग टीम ने 71 अलग-अलग जगहों से फूड सैंपल लिए। 
वलसाड सिविल रोड पर गोपाल व गीतांजलि डेयरी के दूध में भी निर्धारित मात्रा नहीं रखने पर केस दर्ज किया गया। 
वलसाड। वलसाड जिले में प्रजा को स्वस्थ भोजन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और औषधि नियामक प्राधिकरण ने होटलों, रेस्तरां, डेयरी और दुकानों का लगातार निरीक्षण करता है। जिसके अंतर्गत खाद्य एवं औषधि टीम द्वारा अक्टूबर-2022 में फाफड़ा, जलेबी, मिठो मावो, काजू कतरी, दही वड़ा, पौआ चेवडो, मोहनथाल, मक्काई चेवडो, खजूर पाक, नगटिया, बेसन, मिल्क केक, लाल मिर्च पाउडर, वलसाड जिले में कुल 71 जगहों और कलाकंद समेत कई खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है।
वलसाड जिला के कपराडा तालुका में नासिक रोड पर नानापोंधा डाकघर के सामने श्री विनायक किराना स्टोर में पाए गए करमचंद प्रीमियम ब्रांड पान मसाला पैकेट पर अधूरा विवरण दिखाया गया था। जिसके कारण मिसब्रांडेड घोषित कर एफएसएसए (खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम) अधिनियम -2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी केतन जे पटेल ने स्टोर के प्रोपराइटर हस्तीमल जीवाराम माली के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति के भादरका ने वलसाड सिविल रोड पर तलाव के सामने मंगलम अपार्टमेंट स्थित गोपाल डेयरी में गाय और भैंस के दूध को तथा सिविल रोड स्थित हरि दर्शन अपार्टमेंट में गीतांजलि डेयरी में भैंस के दूध को घटिया घोषित किया है। जिसक कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति के भादरका ने गोपाल डेयरी के प्रमोद जशवंत सिंह राजपूत व गीतांजली डेयरी के अभयराज पन्नालाल सोनी के खिलाफ एफएसएसए अधिनियम – 2006 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
वलसाड जिले के उमरगाम तालुका के तलवाड़ा गांव की सीमा में नेशनल हाइवे नंबर 48 पर भारत पेट्रोल पंप के बगल में होटल बालाजी राजस्थानी में एक टीम के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.एम.पटेल द्वारा जांच की गई, जिसमें सेव टमाटर की सब्जी के नमूने निरीक्षण में विफल रहे, और यह खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई गई और इसे असुरक्षित खाद्य घोषित किया गया। और इसके मालिक देवभाई अनरामभाई चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं उमरगाम के धनोली गांव की सीमा में ने. हा. नंबर 48 पर अंबर होटल में वेज बिरयानी का एक नमूना जांच में विफल रहा। इसलिए इसे असुरक्षित खाद्य घोषित कर दिया गया। जबकि उसी होटल के मिश्रित सब्जी व्यंजन में निर्धारित मानक के अनुरूप भोजन को घटिया घोषित कर होटल मालिक अमजदअली मासुकली खान के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की गयी।
वलसाड के पारडी सांढपोर में कैलास रोड पर स्थित मणिबाग सोसाइटी में ज्योति भादरका द्वारा बोतलबंद पानी की दुकान का निरीक्षण करने के बाद इसे घटिया घोषित कर दिया और निर्धारित मानक नहीं बनाए जाने पर मीतूभाई ठाकोरभाई राठौड़ के खिलाफ आगे की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि सितंबर-2022 के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए 34 सैंपल पास हुए हैं जबकि 4 सैंपल फेल पाए गए हैं।

Related posts

अंतरराष्ट्रीय शतरंज रेटिंग में बेस्ट प्लेयर का जीतने वाले खिलाड़ी सुशांत तिवारी का सम्मान 

starmedia news

साहित्य लोक संस्था के तत्वाधान में पुस्तक परिचर्चा,कविगोष्ठी एवं सम्मान समारोह संपन्न

starmedia news

राज्य स्तरीय बॉक्सिंग स्पर्धा में रजत पदक मिलने पर विद्यालय में सम्मान

starmedia news

Leave a Comment