स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो
वलसाड। वलसाड रूरल पुलिस की टीम द्वारा सरोढ हाइवे पर स्थित वंश होटल के पार्किंग में खड़ी एक टेंपो में गैरकानूनी रूप से गौवंश भरकर तस्करी करने वालों को अग्निवीर गौरक्षक की टीम ने पकड़ा था। उसके बाद अग्निवीर गौरक्षक टीम ने वलसाड रूरल पुलिस को सूचना दी थी । सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची और गौरक्षकों ने टेपों सहित आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया था। उस दौरान वलसाड रूरल पुलिस टीम ने 13.67 लाख रुपये के मुद्दामाल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में शामिल 2 आरोपियों ने जेल से रिहा होने के लिए वलसाड के सेशन्स कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के दलीलों को स्वीकार करते हुए वलसाड सेशन्स कोर्ट के जज श्री प्रकाश कुमार पटेल ने आरोपी का दूसरी बार रेग्युलर जामीन याचिका खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि एक टेंपो नंबर GJ-02-ZZ-3494 में गैरकानूनी तरीके से गौवंश व भैंसों को भरकर ले जाने की सूचना अग्निवीर गौरक्षकों की टीम को मिली थी। जिसके आधार पर वलसाड हाइवे के पास सरोढ गांव स्थित वंश होटल के पास अग्निवीर गौरक्षक की टीम उक्त टेपों की निगरानी कर रही थी। सूचना के आधार पर उक्त टेपों को रोककर अग्निवीर गौरक्षक की टीम ने वंश होटल के पार्किंग में खड़ी कराकर पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच कर टेपों में से 2 गाय, 2 बछड़ा, 7 भैंस व 6 भैंस के बच्चे मिले। वलसाड रूरल पुलिस की टीम ने गौवंश व भैंसों को मिलाकर कुल 17 पशुओं को कब्जे में लेकर इस केस में शामिल रमेश कुमार शंकर राजभर और ब्रिजेशकुमार कुलेंद्र राजभर को गिरफ्तार किया था। वहीं जेल से रिहा होने के लिए आरोपियों ने वलसाड सेशन्स कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को सुनने के बाद सेशन्स कोर्ट के जज श्री प्रकाश कुमार पटेल ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दिया।