स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड । वलसाड शहर पुलिस द्वारा 65 वर्षीय महिला के आभूषण चुराने वाले आरोपी कंबर अली उर्फ अख्तर अनवर अली जाफरी को गिरफ्तार करने के बाद वलसाड कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया था। वहीं आरोपी ने जेल से रिहा होने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया, जिस पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के दलीलों को स्वीकार करते हुए वलसाड के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री टी.वी.आहूजा ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी ।
वलसाड सिटी पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पोस्ट आफिस तथा बैंक पासबुक में एंट्री कराने के लिए गई थी। बुजुर्ग महिला ने वलसाड हालर रोड चार रास्ता पर स्थित पोस्ट आफिस में पासबुक की एंट्री कराने के लिए दी। परंतु नेटवर्क न होने की वजह से पासबुक में एंट्री नहीं हो सका और वह बुजूर्ग महिला पोस्ट आफिस के गेट के बाहर निकलकर तीथल रोड के दाईं तरफ पैदल चलते हुए घर वापस जा रही थी कि बैंक आफ बड़ौदा की गली में एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उसने बुजुर्ग महिला को बोला कि आगे एक बहन को चाकू मारकर दागीना निकाल लिया गया है और आगे पुलिस सिविल ड्रेस में खड़ी है। उसने बुजुर्ग महिला से कहा कि आप अपना दागीना निकाल कर थैली में रख लो। तभी कुछ दूरी पर खड़ा एक अन्य व्यक्ति भी वहां पहुंच गया तो पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि यह भाई भी अपना दागीना निकाल कर अपने खीसे में रख लिया है। उसके बाद वह व्यक्ति अपने खीसे से दागीना निकाल कर महिला को दिखाया तो बुजुर्ग महिला ने उस व्यक्ति पर विश्वास कर लिया और अपनी सोने की बंगड़ी तथा सोने की चैन निकाल कर थैली में रख लिया। इसके बाद दोनों व्यक्ति बुजुर्ग महिला की दागीना वाली थैली देखने के लिए लिया और थैली में रखे दागीना देखने के बाद बुजुर्ग महिला को वापस किया और दोनों चल दिए। उसके बाद जब महिला ने अपनी थैली देखी तो उसमें से 2,97,000 रूपये की कीमत की एक सोने की चैन व दो सोने की बंगड़ी गायब थी। बुजुर्ग महिला के शोरशराबे के बाद वहां लोग जमा हो गए थे। उसके बाद 100 नंबर पर फोन कर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद वलसाड सिटी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वलसाड सिटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया और उसके बाद आरोपी कंबरअली ने जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट के जज श्री टीवी आहूजा ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।