स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। वलसाड के मोगरावाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक 6 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी आलोक रामअवतार मिश्रा को वलसाड की विशेष पॉक्सो अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा में दोषी ठहराते हुए 20 साल की सक्त सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर आरोपी 2 लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 2 साल की सजा और भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आरोपी 2 लाख रुपये का जुर्माना अदा करता है तो वह 2 लाख रुपए भुक्तभोगी लड़की को मुआवजा के रूप में अदा किया जायेगा, इसके अलावा कोर्ट ने लड़की को कुल 6 लाख रूपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि वलसाड मोगरावाड़ी स्लम क्षेत्र में रहने वाली एक 6 वर्षीय नाबालिक लड़की 9 अक्टूबर 2018 के दौरान सुबह चाल में बने शौचालय में गई थी। वहीं चाल में रहने वाला एक युवक लड़की का पीछा करते हुए उसी शौचालय में घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। लड़की के होहल्ला करने के बाद अगल-बगल की महिलाएं दौड़ कर आ गई थीं। जबकि महिलाओं ने आरोपी आलोक मिश्रा को भागते हुए देख लिया था। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी वलसाड सीटी पुलिस को दी। उसके बाद वलसाड सिटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और यह केस 5 वर्ष तक वलसाड के पॉक्सो एक्ट अंतर्गत स्पेशल कोर्ट में चला। इस केस की सुनवाई सोमवार को वलसाड की स्पेशल कोर्ट में की गई, जहां पर डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट के जज टीवी आहूजा ने आरोपी को 20 वर्ष की सक्त सजा सुनाई और 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को 2 वर्ष की और सजा का हुक्म कोर्ट ने दिया है।