पटाखा व्यापारियों को ग्रीन व मान्यता प्राप्त पटाखों को ही बेचने की अनुमति:-
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। आगामी दिवाली त्यौहार के अवसर पर पटाखे फोड़ने से होने वाली आग, दुर्घटना और जनहानि को रोकने तथा जन सुरक्षा और असुविधा को रोकने के लिए संपूर्ण वलसाड जिले में पटाखों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर जिला मजिस्ट्रेट क्षिप्रा एस. आग्रे ने नियंत्रण निर्धारित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार भारतीय दंड प्रक्रिया अधिनियम-1973 की धारा-144 तथा गुजरात पुलिस अधिनियम व 1961 की धारा 33(1)(ख) एवं 33(1)(ब) के अनुसार इस संपूर्ण क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अधिसूचना 15/11/2023 तक तथा 25/12/2023 से 01/01/2024 तक प्रभावी रहेगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन तथा मान्यता प्राप्त पटाखे जो कम उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, उन्हें उत्पादन करने और बेचने के लिए अनुमति प्रदान की है। जबकि इसके अलावा तमाम पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है।
वहीं शोर वाले पटाखे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और अधिक वायु और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसलिए सीरीज वाले पटाखे (Joint firecrackers, Series crackers or Laris) पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा ही बेचे जाएंगे। इन व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 23/10/2018 के आदेश के अनुसार केवल अनुमोदित पटाखे ही बेचने होंगे। इसके साथ ही, सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर सभी प्रकार के पटाखे ऑनलाइन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बनाने में बेरियम के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान पटाखा फोड़ने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मौजूदा गाइडलाइन का सख्ती से लोगों को पालन करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 तथा जी.पी. अधिनियम की धारा-131 के तहत दंडनीय होगा। वहीं क्षेत्राधिकार वाले पुलिस उपनिरीक्षक या उससे ऊपर रैंक के सभी पुलिस अधिकारीयों को कार्यवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।