रविंद्र अग्रवाल नवसारी। गुजरात विधानसभा आम चुनाव-2022 के मतदान के संबंध में एग्जिट पोल कराने और सर्वेक्षण के परिणाम प्रकाशित करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 (ए) की उप-धारा-1 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध की अवधि 12/11/2022 (शनिवार) को सुबह 8 बजे से 05/12/2022 (सोमवार) को शाम 5:30 बजे के बीच मतदान समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान ओपिनियन पॉल सहित कोई भी चुनाव सामग्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारण करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126(1)(बी) के तहत निषिद्ध है। चुनाव आयोग ने इसे स्पष्ट करते हुए अधिसूचना जारी की है।
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