स्टार मीडिया न्यूज,
वलसाड। वलसाड जिला व तालुका सदन में अपने कार्य हेतु आने वाले नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वलसाड जिला मजिस्ट्रेट क्षिप्रा एस आग्रे ने गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा-37(36) के तहत वलसाड जिलाधिकारी क्षिप्रा एस. अग्रे ने वलसाड जिले में 19 जनवरी तक कोई भी व्यक्तिगत अथवा समूह में सार्वजनिक धरना, घेराव, भूख हड़ताल, जुलूस या रैलियों तथा उपवास के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में अपराधी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए वलसाड जिले में सेवारत पुलिस उपाधीक्षक से लेकर पुलिस उप निरीक्षक या उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को इस अधिसूचना के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।