7.9 C
New York
Saturday, Apr 27, 2024
Star Media News
Breaking News
Breaking Newsगुजरातप्रदेश

देश-विदेश में किसानों को आम के बेहतर दाम दिलाने के लिए उद्यानिकी विभाग की विभिन्न सहायता का लाभ उठाने का अनुरोध 

सामान्य किसान समूह/सहकारी संस्थाओं को उपकरण तैयार करने पर रु. 7.50 लाख तक की सहायता मिलेगी:-
समुद्र के द्वारा निर्यात के लिए अधिकतम रु. 2.50 लाख और हवाई मार्ग से निर्यात के लिए अधिकतम रु. 10 लाख की सहायता मिलेगी:-
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। आम वलसाड जिले की प्रमुख फल फसल है। आम की वाड़ियों में अगले मई-जून में आम के पाक का उत्पादन मिलेगा। आम के फलों को प्लास्टिक के क्रेटों में स्थानीय बाजार में ले जाने से होने वाली चोट और दबाव को रोकने के लिए यह आवश्यक है। आम में आमतौर पर पुराने अखबार, टिश्यू पेपर आदि सामग्री को रैपर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लपेटने से उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और परिवहन और भंडारण के दौरान नुकसान कम हो जाता है और फल की उपस्थिति अधिक आकर्षक हो जाती है। जिससे किसानों को बाजार भाव अच्छा मिलने से उनकी आय में वृद्धि हो सके।
गुजरात सरकार के बागवानी विभाग द्वारा आम के फसल तैयार होने बाद के फलों के लिए प्लास्टिक क्रेट, पैंकिग सामग्री, वजन कांटे या अन्य शॉर्टिग/ग्रेडिंग मशीनरी के लिए शॉर्टिग ग्रेडिंग उपकरण की खरीद में सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना चला रही है। जिसमें एक आम किसान को रु. 2500 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को रु. 3750 को सहायता मिलती है। जो प्लास्टिक के क्रेट पैनल में शामिल कंपनी से खरीदे जाने चाहिए। सामान्य किसान समूहों/सहकारिताओं को पीएचएम उपकरण लगाने की लागत का रु. 7.50 लाख तक की सहायता मिलती है। उद्यानिकी उत्पाद के कटाई उपरांत प्रबंधन के अंतर्गत पैकिंग सामग्री हेतु सहायता योजना के तहत नालीदार बक्सों, रेशम के बक्सों का उपयोग पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाना होगा। इस योजना में एक हेक्टेयर तक लागत के 75 प्रतिशत के अनुसार रू. 7500 की सहायता उपलब्ध है।
समुद्री मार्ग से आम के निर्यात के लिए परिवहन लागत सब्सिडी 25% या अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी है। इसके अलावा हवाई मार्ग से आम के निर्यात के लिए 25% की परिवहन लागत सब्सिडी या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है। इस योजना का लाभ किसान या किसान समूह, निजी संस्था, सहकारी संस्था/मंडणी को मिलता है। एक निर्यातक के रूप में मान्यता का प्रमाण और निर्यात के लिए संगठन के लोडिंग और अनलोडिंग का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्यात किए गए देश में माल उतारने के 180 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को आम का निर्यात करने के लिए विकिरण प्रक्रिया के लिए लागत के 25% के अनुसार निर्यातक अधिकतम 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की सहायता के लिए पात्र हैं। आम के निर्यात के लिए योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए जिला बागवानी कार्यालय से संपर्क किया जाना चाहिए। उपर्युक्त सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को आई-खेड़ूत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट कॉपी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ उप निदेशक उद्यान, श्रमजीवी विद्यामंडल कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, एचडीएफसी वलसाड बैंक शाखा के सामने, तीथल रोड, वलसाड-39600 टेलीफोन नंबर- 02632-243183 पर जमा करना होगा, जैसा कि बागवानी, वलसाड के उप निदेशक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।

Related posts

बदलापुर CHC पर ऑक्सीजन के लिए तड़प रही महिला, जनरेटर बना शो-पीस

starmedia news

बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

starmedia news

मानसून की पहली बरसात ने खोली महाराष्ट्र सरकार के दावे की पोल–शिवसेना

starmedia news

Leave a Comment