संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किए बिना वलसाड जिला में अब मकान/दुकान/कार्यालय और औद्योगिक इकाइयों को किराए पर नहीं दे सकेंगे
विज्ञापन प्रकाशित होने के 20 दिनों के भीतर किरायेदार और उसके पहचानकर्ता दलाल की जानकारी भी देनी होगी:- रेंट एग्रीमेंट को नोटरी करने के बाद...