20.4 C
New York
Monday, Apr 29, 2024
Star Media News
Breaking News
Breaking Newsगुजरातप्रदेश

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर वलसाड जिला में 18 जुलाई तक हथियार बंदी 

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो, 
वलसाड। आगामी दिनों में गुजरात राज्य स्वतंत्रता दिवस – 2023 का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जायेगा। इस लिए वलसाड जिला में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वलसाड जिला के अतिरिक्त  जिला मजिस्ट्रेट ए. आर. जहा ने 18 जुलाई 2023 तक विभिन्न कृत्यों पर रोक लगा दी है।
जिसके अनुसार हथियार , दंडा, तलवार, भाला, सोटा, बंदूक, छूरा, चाकू, लाठी या शारीरिक हिंसा करने में सक्षम अन्य सामान ले जाना, विस्फोटक ले जाना, किसी भी जुलूस में जलती मशाल लेकर, व्यक्तियों या उनकी लाशों अथवा आकृतियों तथा पुतले को प्रदर्शित करना, अपमान करने के आशय से अश्लील नारे लगाना, अश्लील गीत गाना या भीड़ में इधर-उधर जाना भाषण देना, इस तरह के इशारे करना और चित्र, पैम्फलेट, बोर्ड या कोई अन्य वस्तु तैयार करना इस तरह के कार्यों के प्रदर्शन और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश किसी भी सरकारी कर्मचारी या कार्यरत व्यक्ति को अधिकृत करता है जिसके वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे किसी हथियार को ले जाने की आवश्यकता होती है या किसी व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक वलसाड या उसके द्वारा अधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को शारीरिक दुर्बलता और जिला मजिस्ट्रेट के कारण डंडा ले जाने की अनुमति दी जाती है। यह ऐसे अन्य व्यक्तियों और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और अभियानों पर लागू नहीं होगा। मुंबई पुलिस अधिनियम, 1951 (1951 का 22) की धारा-135(1) के अनुसार इस उद्घोषणा के किसी भी खंड का उल्लंघन करने पर कम से कम 4 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। जिसके लिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे के अधिकारी को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।

Related posts

मां विश्वंभरी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद परिवारों व विधवा बहनों को वितरित किया गया नि:शुल्क अनाज किट

starmedia news

जिला विकास अधिकारी मनीष गुरवानी द्वारा प्रदेश में पहली बार वलसाड जिले के 502 विद्यालयों में किशोरी स्वाभिमान परियोजना का शुभारंभ,

starmedia news

मालवणी पुलिस ने बीएमसी नियंत्रण कक्ष को झूठी सूचना देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

starmedia news

Leave a Comment