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धरमपुर में घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के अंतर्गत कानूनी शिविर का आयोजन

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो, 
 वलसाड । वलसाड जिला के धरमपुर में घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के अंतर्गत कानूनी शिविर का आयोजन किया गया । जिसमें  कुल 217 लाभार्थी उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वलसाड की पैनल अधिवक्ता कल्पनाबेन ने महिला उन्मुखी कानूनों की जानकारी दी। इसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर के केंद्रीय प्रबंधक द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस स्टेशन आधारित सहायता केंद्र वलसाड के परामर्शदाता द्वारा पीबीएससी के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा महिला थाने वलसाड की पीएसआई सी.डी. डामोर ने पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न महिला उन्मुखी कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। तत्पश्चात वलसाड दहेज प्रतिबंधक संरक्षण अधिकारी कमलेश गिरासे ने घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के तहत विस्तृत जानकारी दी और जिला महिला एवं बाल विभाग की महिला उन्मुखी योजनाओं से भी परिचित कराया। उसके बाद वलसाड पुलिस निरीक्षक पी. ए. वाल्वी द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानूनों की व्याख्या की गई। वहीं जिला महिला एवं बाल अधिकारी श्वेताबेन आर.देसाई द्वारा लैंगिक समानता, पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी गई।
 इस कार्यक्रम में धरमपुर तालुका पंचायत सदस्य सुरेशभाई पटेल, धरमपुर किसान संघ के सदस्य संजयभाई डेलकर, धरमपुर के प्रमुख स्वामी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र आईटीआई के स्टाफ, विद्यार्थी, भाई-बहन, सखी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी, पुलिस स्टेशन आधारित सहायता केंद्र वलसाड के कर्मचारी, जिला बहुउद्देशीय महिला कल्याण केंद्र वलसाड के कर्मचारी, महिला सशक्तिकरण के लिए जिला हब के कर्मचारी उपस्थित थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में किट का वितरण भी किया गया।

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