स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। जिलाधिकारी क्षिप्रा आग्रे की अध्यक्षता में वलसाड जिले में किशोर न्याय अधिनियम के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु 15 मार्च 2023 को इस अधिनियम से संबंधित विभागों की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभागार में हुई।
कलेक्टरों का नाम उच्च न्यायालय की रिट याचिका के अनुसार गुजरात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, गांधीनगर के सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता में किशोर न्याय अधिनियम को मजबूत करने और इसके क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार, बच्चों का पुन: स्थापन के लिए प्रक्रिया को तुरंत और सरलता से किया जाये इसके लिए संबंधित विभागों को प्रभावी अमलीकरण करने के लिए कहा गया।
बैठक में कलेक्टर ने कायदा को ज्यादा मजबूत तथा सरल बनाने के लिए न्यायपालिका, पुलिस विभाग एवं प्रशासन के विभिन्न हितधारकों से समन्वय कर चेयरमैन नियुक्त कर कमेटी का गठन राज्य स्तर पर करके इसकी समीक्षा करने का सुझाव दिया। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के मामलों का जल्द से जल्द राज्य स्तर पर विधि विभाग द्वारा निस्तारण किया जाए।
इस अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के विचार प्रस्तुत किये गये। बैठक में जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वी.एम. गोहिल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी राकेश पटेल, विशेष किशोर पुलिस इकाई वलसाड के नोडल अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक श्री आर. डी. फणदू, जिला बाल संरक्षण इकाई विधि सह प्रोबेशन अधिकारी धारा पंचाल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।