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Thursday, May 2, 2024
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ “चोर” ने उड़ाई दावत, सीएम ने थपथपाई उसकी पीठ, वीडियो हुआ वायरल

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो, 

मध्य प्रदेश, सीधी। कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, जो वायरल होने में देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ अजब गजब की घटना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ घट गई जो अब प्रशासन को जवाब देना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सीधी में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत 142 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इसके बाद उन्होंने लाभार्थियों के साथ बैठकर खाना भी खाया। इस दौरान उनके बगल में बैठा एक व्यक्ति सीएम के साथ भोजन भी किया और साथ ही साथ उसने सेल्फी भी ली और भोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने उस व्यक्ति से बात भी की और उसकी पीठ भी थपथपाई। दरअसल वह व्यक्ति 10 अप्रैल को लकड़ी चोरी के मामले में दो दिन जेल में रहकर बाहर निकला था। अब यह बात सामने आते ही प्रशासन की किरकिरी हो रही है। साथ ही घटना की फोटो-वीडियो वायरल हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को धैहनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोतरा में लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए थे। उन्होंने लाभार्थियों के साथ बैठकर सहभोज भी किया था। इस दौरान जो तस्वीरें आई, उनमें उनके बगल में बैठा शख्स उनके साथ सेल्फी लेता दिखाई दिया। इस व्यक्ति का नाम अरविंद गुप्ता बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री को अंदाजा भी नहीं होगा कि वह जिसके साथ खाना खा रहे हैं, वह दो दिन जेल में रहकर आया है। उन्होंने तो दो मिनट तक अरविंद से बातचीत भी की। उसकी पीठ भी थपथपाई। अब पीठ क्यों थपथपाई, इसका भी कारण सामने नहीं आया है। हालांकि, इस घटना को लेकर जिला प्रशासन की जरूर किरकिरी हो गई है। उन्होंने सीएम के साथ बैठकर भोज करने वालों का बैकग्राउंड चेक भी नहीं कराया। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर थे। कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ से लेकर सभी थाना प्रभारी भी मौके पर थे। किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर कौन खाना खा रहा है ? वीडियो और वायरल फोटो पर अब जिला प्रशासन के अफसर चुप हैं। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

दो दिन जेल में रहा था अरविंद:-

मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने वाले शख्स का नाम अरविंद गुप्ता है। 43 नग लकड़ी चोरी के आरोप में 10 अप्रैल को उसे जेल भेजा गया था। उस पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2, 26, 52 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज है।

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