स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। एक्ट्रोसिटी शिकायत के मामले में आरोपी भाजपा लघुमती मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री इलियास उर्फ मामू गुलाम मलेक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वलसाड के एडिशनल सेशन्स कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को स्वीकार करते हुए वलसाड के एडिमशनल सेशन्स जज श्री टीवी आहूजा ने आरोपी इलियास मामू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि वलसाड में स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में हुए बवाल में प्रदेश भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री इलियास मामू व पत्रकार जावेद के विरूद्ध पूर्व सांसद को जातिवाचक गाली देने के मामले में एक्ट्रोसिटी का केस दर्ज किया गया था। पूर्व सांसद किशनभाई पटेल द्वारा दर्ज कराये गये शिकायत के अनुसार 24 अगस्त 2023 के दिन ग्रीन पार्क भागडावडा में रहने वाले इलियास उर्फ मामू मलेक व जावेद आरिफ खान वलसाड में जिला कांग्रेस कार्यालय में युथ कांग्रेस की कारोबारी मीटिंग में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उग्र बोलाचाली व झगड़े में मां, बहन को गाली दी थी और जातिसूचक गाली देकर धमकी भी दी थी। एक चैनल के पत्रकार जावेद आरिफ खान ने आकर अन्य पत्रकारों को कहा था कि अपने को आमंत्रण नहीं दिया है ऐसा कहते हुए जिला प्रमुख दिनेश पटेल के साथ झगड़ा कर गाली देते हुए बाहर निकल गए थे। वहीं प्रवेश पटेल व प्रथम पटेल उपस्थित पत्रकारों को समझाने गए तो उनके साथ भी गाली-गलौज की और उस वक्त इलियास उर्फ मामू कांग्रेस कार्यालय में उग्र हो कर मां बहन की गाली दी और पुलिस स्टेशन में भी गाली-गलौज करते रहे। वहीं इस मामले में पार्टी ने संज्ञान लेते हुए इलियास मामू को पार्टी से निष्कासित कर दिया था । इसके बाद पूर्व सांसद किशन पटेल ने पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ एक्ट्रोसिटी का मामला दर्ज कराया था। जिसमें अग्रिम जमानत के लिए इलियास मामू ने वलसाड सेंशन कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। जिस पर बुधवार के दिन इस याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के दलीलों को स्वीकार करते हुए वलसाड एडिशनल सेशन्स के जज श्री टीवी आहूजा ने आरोपी इलियास मामू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।