सरीगाम में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप करने के मामले में एक की जमानत याचिका खारिज।

उमरगांव । वर्ष 2022 में 6 जनवरी को सरीगाम में रहने वाले एक युवक ने भिलाड़ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि 5 तारीख की रात को लगभग पौने बारह बजे के करीब भाभी ने फोन करके बताया कि उनका दो दिन से पेट दुख रहा है और दवाखाना जाना है। शिकायतकर्ता ने अपनी कार लेकर भाभी के यहां गया और कार में भाभी को बैठाकर हास्पिटल ले जा रहा था कि उसी वक्त शिवसेना आफिस के सामने बाइक नंबर GJ-15-BG – 9760 पर सुनील विजय वारली, राहुल बाबूराव कामले व सूरज विद्यानंद झा नामक व्यक्तियों ने अपनी बाइक कार के आगे खड़ी कर दिए और कार चालक को बाहर खींचकर तीनों व्यक्तियों ने उसे बहुत मार मारा।

उसके बाद दो व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को बाइक के बीच में बिठाकर एकांत में ले जाकर उसे बहुत पीटा, और एक व्यक्ति ने चाबी छीनकर शिकायतकर्ता की भाभी को गाड़ी में बिठाकर ले गये थे और तीनों व्यक्तियों ने चालू कार में ही उसके साथ गैंगरेप किये थे। उस समय शिकायत कर्ता किसी तरह भाग कर भिलाड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी, उसके दो दिन बाद शिकायत कर्ता की भाभी मिली थी।

शिकायत करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और आरोपी सूरज विद्यानंद झा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। उसके बाद आरोपी ने जेल से छूटने के लिए पहली बार कोर्ट में रेग्युलर जमानत याचिका दाखिल की थी। इस रेग्युलर जामीन याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के असरदार दलीलों को सुनने के बाद वापी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज के. जे. मोदी ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया।