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Tuesday, May 7, 2024
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विधानसभा चुनाव के चलते वलसाड जिले में जुलूस निकलने पर प्रतिबंध। 

 वलसाड। गुजरात विधानसभा के आम चुनाव और जिले की स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वलसाड जिले में जुलूस निकालने और बैठकें करने पर रोक लगा दी गई है। जिसके संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट ए. आर. झा ने सक्षम अधिकारी के मंजूरी बिना वलसाड जिले के समस्त क्षेत्र में 18-11-2022 से 02-12-2022 तक अनाधिकृत और अवैध रूप से 4 से अधिक व्यक्तियों की न सभा की जाये और न ही बुलाया जाये तथा न ही कोई जुलूस निकाला जाये। यह आदेश शादी के समय बारात निकालना, श्मशान यात्रा, एसटी बस, रेलवे यात्रा करते समय , मंदिर, मस्जिद तथा देवालय में प्रार्थना के लिए जाते समय सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेने वाले वास्तविक व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुंबई पुलिस अधिनियम -1951 की धारा 135(3) के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। जिसके लिए वलसाड जिले में सेवारत पुलिस उपाधीक्षक से लेकर पुलिस उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को इस अधिसूचना के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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